जशपुरनगर। पुलिस आरक्षक से मारपीट के मामले में भाजपा नेता और जशपुर जनपद उपाध्यक्ष राजकपूर राम उर्फ रामू को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने दो साल की सज़ा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 को ग्राम पंचायत जुरगुम में ही आरक्षक ओमप्रकाश पैंकरा, चेतन बरेठ और परमेश्वर राम को गाली-गलौज करते हुए लकड़ी से मारपीट कर राजकपूर राम और उसके भाई शशि भगत ने घायल कर दिया था। इस दौरान ओमप्रकाश पैंकरा ने खुद को पुलिसकर्मी होने की बात कही। इसके बाद भी राजकपूर राम ने उसके साथ बेहोश होते तक मारपीट की । तीन साल की सुनवाई के बाद 31 मार्च को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजकपूर राम को भादवि की धारा 325 के तहत 2वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं उसके भाई शशिकपूर भगत को धारा 323 के तहत 1वर्ष की सजा सुनाई गई है।