जशपुरनगर:- जशपुर जिले के कलेक्टर डा रवि मित्तल ने धारा 170 (ख) छ ग भू राजस्व संहिता के एक ऐतिहासिक मामले में निर्णय सुनाते हुए बेल्जियम निवासी एच गीट्स के द्वारा अनुसूचित जनजाति की लगभग 5 एकड़ भूमि को छल कपट पूर्वक अपने को कुनकुरी का निवासी बताकर क्रय करना पाते हुए तथा उक्त भूमि पर अवैध रूप से लोयला गवर्निग बाड़ी एवम कैथोलिक संस्था का कब्जा पाते हुए उक्त संव्यवहार को शून्य घोषित करते हुए भूमि मूल जनजाति के सदस्य वीरेंद्र लकड़ा को वापस करने का आदेश पारित किया है। इस ऐतिहासिक मामले में कलेक्टर ने पाया की वर्ष 1950 में बेल्जियम निवासी एच गिटस जो उस समय कुनकुरी में लोयला गवर्निग बाड़ी द्वारा संचालित स्कूल के प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे ,उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रायगढ़ के समक्ष अपने को कुनकुरी का निवासी बताकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि को क्रय करने की अनुमति लेकर भूमि क्रय किया था , दस्तावेजों के अवलोकन से उन्होंने पाया की दरअसल एच गिटस कुनकुरी के निवासी नहीं थे बल्कि वे बेल्जियम के निवासी होकर विदेशी नागरिक थे जिन्होंने फर्जी जानकारी देकर उक्त अनुमति ली थी और जनजाति के सदस्य की भूमि क्रय किया था जिस पर वर्तमान में लोयला गवर्निग बाड़ी और कैथोलिक संस्था कुनकुरी का कब्जा है ।कलेक्टर डा रवि मित्तल ने विदेशी नागरिक के द्वारा फर्जी ढंग से भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करना पाते हुए उक्त अनुमति के माध्यम से हुए संव्यवहार को शून्य घोषित करते हुए मूल भूमि स्वामी के उत्तराधिकारी वीरेंद्र लकड़ा को भूमि वापस करने का आदेश पारित किया है।विदित हो की इसी भूमि के अलावा विदेशी नागरिक एच गिटस के द्वारा जनजाति वर्ग के मूल भूमि की 26 एकड़ 50 डिसमिल भूमि में से 22 एकड़ 35 डिसमिल भूमि को छल पूर्वक क्रय किया गया है उक्त भूमि पर वर्तमान में कैथोलिक संस्था का अवैध कब्जा है जिसके विरुद्ध भी विभिन्न खसरा नंबर के मामले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुनकुरी के न्यायालय में लंबित है।उक्त भूमि पर ही स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 का मुआवजा संस्था के द्वारा अपने को भूमि स्वामी बताते हुए तीन करोड़ छिहत्तर लाख का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से अवैध रूप से प्राप्त किया है जिसे लेकर भी आवेदक वीरेंद्र लकड़ा ने प्रकरण प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में कलेक्टर जशपुर के समक्ष लंबित है। मामले में आवेदक वीरेंद्र लकड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम फिरोज एवम रामप्रकाश पाण्डेय ने पैरवी किया है।