जशपुनगर:-उड़ीसा से गाँजे की अवैध तस्करी करने का मामला शांत नही हो रहा है।लगातार तस्कर बेख़ौफ़ होकर गाँजे की तस्करी करने से बाज नही आया रहे है।हर बार तस्कर नये पैंतरे अपनाते हुये मुख्य मार्ग से गाँजा की तस्करी कर रहें है।
पुलिस की सक्रियता से लगातार सपडाने के बाद भी तस्कर तस्करी कर रहें है।
जिले के तपकरा पुलिस ने पिकअप वाहन में करेले से भरे बोरी के आड़ में गाँजा तस्करी करने वाले दो लोंगो के पास से 10 किलो से अधिक गाँजा जप्त करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी के अनुसार मैं थाना तपकरा में उप निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 26.02.2023 को मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि उडीसा राज्य से मध्यप्रदेश की ओर मादक पदार्थ गांजा को बिक्री करने के लिये परिवहन किया जा रहा है सूचना पर हमराह स्टाफ मौके पर उपरकछार नामनी बेरियर पहुंचकर गवाहों के समक्ष आरोपियों से मादक पदार्थ गांजा, पीकप वाहन तथा अन्य सम्पति की जप्ती कार्यवाही पूर्ण कर इस समय वापस थाना आकर नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया नकल देहाती नालसी विवरण जैल है – मैं थाना तपकरा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 26.02.2023 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक सफेद रंग की पीकप वाहन में 02 व्यक्ति ने उडीसा राज्य की ओर से पीकप में मादक पदार्थ गांजा लोड कर बिक्री करने के लिये परिवहन करते मध्यप्रदेश की ओर ले जाने वाले हैं । सूचना पर गवाहों के समक्ष धारा (42-2) NDPS ACT के तहत मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाईल फोन से अवगत कराया गया । अवैध मादक पदार्थ गांजा की कार्यवाही हेतु मुखबीर सूचना पंचनामा को पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी के मोबाईल से फोटो खींचकर व्हाटसअप से भेजा गया तथा पृथक से डाक देने हेतु कर्मचारी रवाना किया गया । मोबाईल से सम्पर्क कर मौके पर कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के लिये निवेदन किया गया जो मुख्यालय से बाहर रहने तथा आने में देरी होने से असमर्थता जाहिर किये । संदेही वाहन की भाग जाने की संभावना पर बिना तलाशी वारंट प्राप्त किये हमराह आर0 587 संतु राम यादव, आर0 123 अविनाश लकडा के साथ थाना के अधिग्रहित बुलेरो वाहन क्र0 CG14MQ-4825 से आवश्यक सभी दस्तावेज मय कीट सामान के साथ ग्राम उपरकछार (नामनी चौक) पहुंचे । नामनी बेरियर में तैनात आरक्षक 398 शैलेन्द्र मिंज CAF आरक्षक 307 जयराम यादव को साथ में लेकर गवाह 1.विनोद कुमार चौधरी पिता गोवर्धन उम्र 42 वर्ष साकिन उपरकछार (नामनी चौक) 2.विकास प्रसाद साहू पिता अनिरूद्ध साहू उम्र 27 वर्ष सा0 उपरकछार (नामनी चौक) थाना तपकरा को धारा 160 द0प्र0स0 का नोटिस देकर तलब किया तथा मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया । ग्राम उपरकछार नामनी चौक बेरियर में वाहनों की चेंकिग के दौरान बनडेगा (उडीसा) की ओर से एक सफेद रंग की पीकप वाहन बिना नम्बर की आया जिसे बेरियर में रोक कर चेक किया जिसमें चालक के अलावा एक् व्यक्ति चालक सीट के बगल में बैठा था । पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम हरिश कुमार शाह पिता कन्हैया लाल साह उम्र 24 वर्ष ग्राम कालेज मोड धुरीताल बैढन थाना बैढन जिला सिंगरौली (म0प्र0) तथा दूसरा व्यक्ति अवधेश कुमार शाह पिता रामरतन शाह उम्र 22 वर्ष साकिन सीतुल खुर्द थाना माडा जिला सिंगरौली (म0प्र) का रहने वाला बताया । संदेह/आरोपियों को मुखबीर से प्राप्त सूचना को अवगत कराया गया संदेही वाहन तथा संदेहियों की तलाशी हेतु नोटिस देकर सहमति प्राप्त किया गया तथा संदेही /आरोपियों से पुलिस दल व गवाहों की तलाशी कराया गया । संदेही/आरोपियों की तलाशी लेने के बाद बिना नम्बर की पीकप वाहन की तलाशी गवाहों के समक्ष विधिवत किया गया । जो पीकप वाहन के डाला में 28 बोरा (प्लासिटक बोरा) में करेला लोड था जिसके नीचे एक प्लास्टिक बोरा में भरा 10 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा जिसे भूरा रंग की सेलो प्लास्टिक् पालीथीन में लिपटाकर चिपकाया गया है । जिसे आरोपियों की संयुक्त कब्जे से गवाहों के समक्ष वाहन से बरामद किया गया । जिसका गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया । गवाहों के समक्ष सभी पैकेट से थोडा – 02 मात्रा निकाल कर उसे सूंघाकर, रगडकर तथा जलाकर पहचान कराया गया जो मादक पदार्थ गांजा ही होना गवाहों ने पहचान किये हैं बरामद मादक पदार्थ गांजा का तौल कराने हेतु तौल कर्ता तलब कर लाने हेतु आरक्षक 123 अविनाश लकडा को कर्तव्य प्रमाण पत्र देकर रवाना किया गया था जो तौल कर्ता नरेन्द्र कश्यप पिता गंदोरी कश्यप उम्र 30 वर्ष सा0 उपरकछार (नामनी चौक) ने अपने साथ इलेक्ट्रानिक तौल मशीन के साथ उपस्थित आया । नोटिस देकर इलेक्ट्रानिक तौल मशीन का गवाहों के समक्ष भौतिक सत्यापन के बाद आरोपियों से बरामद मादक पदार्थ गांजा का तौल कराया गया । कुल 10 पैकेट का कुल वजन 10.652 किलोग्राम होना पाया गया तौल कराने के बाद सभी पैकेट को खोल कर समरस कराया गया तथा तौल कराने पर मादक पदार्थ गांजा का शुद्ध वजन 10 किलोग्राम तथा प्लास्टिक पलीथीन को एक साथ मिलाकर तौल कराने पर 652 ग्राम होना पाया गया शुद्ध गांजा में से 100 100 ग्राम का दो पैकेट सैम्पल नमूना रासायनिक परीक्षण हेतु पृथक से निकाल कर गवाहों के समक्ष शील बंद किया गया आरोपियों को मादक पदार्थ गांजा रखने तथा परिवहन करने के संबंध में नोटिस दिया गया जो कोई दस्तावेज नहीं होना लेख किये हैं । आरोपियों के संयुक्त कब्जे से बरामद मादक पदार्थ गांजा 10 किलोग्राम कीमती 01 लाख रू. तथा घटना में प्रयुक्त पीकप वाहन कीमती लगभग 06 लाख रू. को गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस कब्जा लिया गया सभी मादक पदार्थ गांजा को एक बोरा में भरकर सील बंद किया गया तथा पंचनामा तैयार किया गया कार्यवाही पश्चात पुलिस दल व गवाहों का तलाशी आरोपियों से कराया गया । आरोपियों से जप्त मादक पदार्थ गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर बताये कि विजयपुर उडीसा से किसी अज्ञात व्यक्ति से गांजा खरीदकर बिक्री करने के लिये बैढन (म0प्र0) ले जाना बताये हैं आरोपियों का कृत्य धारा 20(B) NDPS ACT का अपराध पाये जाने से मौके पर आरोपियों के विरूद्ध देहाती अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । हस्ताक्षर प्रार्थी अंग्रेजी में अस्पष्ट हस्ताक्षर पुलिस अधिकारी उप निरी0 एस0आर0 भगत थाना तपकरा।