कोतबा,जशपुरनगर:- पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत जामझोर में व्याप्त अनियमितता और शासकीय राशि के भ्रष्टाचार का आरोप ग्राम के ही महिला उपसरपंच नेमहंती मिंज सहित अन्य 6 निर्वाचित पंचों ने जिला कलेक्टर को वर्ष 2021 में की थी.जिसके आदेश पर पत्थलगांव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जांच किया जा रहा था.
उपसरपंच नेमहंती मिंज सहित अन्य 6 पंचों ने विभिन्न निर्माण कार्य मे अनियमितता और कार्य को पुरा किये बिना ही सम्पूर्ण शासकीय राशि के आहरण सहित कोविड 19 के दौरान 14 वें वित्त रुपयों का बंदरबाट करने सहित थोक में गंभीर आरोप लगाते हुये 32 लाख से अधिक शासकीय राशि को गमन करने वाले महिला सरपंच जयमती पैंकरा,सचिव घासी पैंकरा,रोजगार सहायक सचिव प्रियंका पैंकरा के खिलाफ़ लगाये गये थे।
तीन वर्षों तक चले जांच में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम गठित कर इसकी जांच कराई गई थी.जिनमें सभी आरोप सही पाया गया.इसीलिये पत्थलगांव एसडीएम आकांशा त्रिपाठी ने इसे गंभीरता से लेते हुये दोषी मानकर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39(1) के तहत निलंबन किया गया।
आगे सुश्री त्रिपाठी ने जनपद पंचायत पत्थलगांव के सीईओ को अपने आदेश में कहा है कि ग्राम पंचायत जामझोर के सरपंच पद पर किसी कार्यवाहक की नियुक्ति कर कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सके।
इसके साथ ही जनपद सीईओ को कहा है कि 7 दिवस के भीतर समस्त कार्यों का मूल्यांकन कराकर गबन पश्चात वसूली राशि का गणना कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
इसके साथ ही सचिव घासीराम पैंकरा के विरुद्ध पंचायत कर्मी मार्गदर्शिका अध्याय -9 के पैरा 7 एवं 7 क के तहत उचित कार्यवाही करते हुये निलंबन की पुष्टि के लिये आदेश की प्रति राज्य शासन को प्रेषित करने का निर्देश जारी किया गया है।