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*BIG BREKING:– छात्रावास सर्प दंश मामले में कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, अधीक्षक निलंबित सहित कई कर्मचारियों पर गिरी गाज, मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि स्वीकृत…….*

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जशपुर 10 जुलाई 25/ कलेक्टर रोहित व्यास ने ठाकुर दयाल सिंह, शिक्षक (एल.बी.), प्रभारी अधीक्षक, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर के द्वारा कक्षा तीसरी में अध्ययनरत छात्र अमृत साय के सर्प दंश की सूचना उच्चाधिकारियों को विलम्ब से दिया गया। परिसर की देख-रेख करने में लापरवाही बरती गई। नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई नहीं कराई गई। छात्र के ईलाज में देरी की गई जिसके कारण छात्र का निधन हो गया।

अतः कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरते जाने के आरोप में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् श्री ठाकुर दयाल सिंह, शिक्षक (एल.बी.), प्रभारी अधीक्षक, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही यहां के नियमित कर्मचारी को भी निलंबित की कार्यवाही की गई है,वहीं मंडल संयोजक फकीरो यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

निलंबन अवधि में श्री ठाकुर दयाल सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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