जशपुरनगर। दिनांक 25-09-2021 को प्रार्थी देवकुमार यादव निवासी कुमे केला ने थाना पत्थलगांव में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि गुरुकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरुप्रीत सिंह के द्वारा कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दुगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600 / रूपये जमा कराकर पैसा मांगने पर वापस नहीं किया और ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया , लिखित शिकायत आवेदन पर थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 42 / 2019 धारा 420 भादवि एवं छ O ग ० के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 9 , 10 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कार्यवाही में लिया गया । प्रकरण के आरोपीगण घटना के बाद से फरार थे । पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री विजय अग्रवाल द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु अलग – अलग टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पार्टी रवाना किया गया , वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा – निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक एन.एल. राठिया के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रकरण के डायरेक्टर गुरुप्रीत सिंह को अमलेश्वर दुर्ग से अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया , जिन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया , आरोपी के विरूद्ध धारा 420 , 120 ( बी ) भादवि एवं छ 0 ग 0 के निक्षे 0 के हितों का संर 0 अधि o 2005 की धारा 9 , 10 का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 27-11-2021 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया । उक्त आरोपी डायरेक्टर गुरुप्रीत सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 718 लोगों से कुल 02 करोड़ 30 लाख रूपये का निवेश कराकर ठगी किया गया है । आरोपी गुरुप्रीत सिंह जांजगीर – चांपा एवं जिला रायपुर के चिटफण्ड के प्रकरण में पूर्व में जेल जा चुका है । संपूर्ण कार्यवाही एवं विवेचना में निरीक्षक एन 0 एल 0 राठिया थाना प्रभारी पत्थलगांव , निरीक्षक संतलाल आयाम , निरीक्षक भरतलाल साहू , उप निरीक्षक ललित सिंह नेगी , आरक्षक 332 कमलेश्वर वर्मा , आरक्षक 60 मरयानुस , आरक्षक 417 राजलाल भगत , आरक्षक 558 तुलसी रात्रे , आरक्षक 582 दिनेश्वर यादव , आरक्षक 462 संतोष बेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।