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*Breaking jashpur:-स्कूल में शराब पीकर पहुँचे सहायक ग्रेड-03 कर्मचारी पर गिरी गाज, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया तत्काल निलंबित..!*

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​जशपुर/कोतबा:-शिक्षा विभाग की गरिमा को ताक पर रखकर स्कूल परिसर में नशे की हालत में पहुँचना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया है। जशपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शासकीय हाई स्कूल तिलडेगा में पदस्थ एक सहायक ग्रेड-03 कर्मचारी को शराब के नशे में ड्यूटी पर आने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
*​क्या है पूरा मामला?*
​मिली जानकारी के अनुसार, विकासखंड पत्थलगांव के शासकीय हाई स्कूल तिलडेगा में पदस्थ श्री निकेश कुमार भगत (सहायक ग्रेड-03) दिनांक 02 फरवरी 2026 को विद्यालय में उपस्थित हुए थे। ड्यूटी के दौरान उनके व्यवहार से नशे में होने का संदेह हुआ, जिसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी गई।
​विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पत्थलगांव की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी का डॉक्टरी मुलाहिजा (Medical Examination) कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि श्री निकेश कुमार भगत ने मद्यपान (शराब का सेवन) कर रखा था।
*​नियमों का उल्लंघन और कार्रवाई*
​जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कि गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

​निलंबन कर्मचारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
​मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव नियत किया गया है।
​निर्वाह भत्ता: नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
*​प्रशासन सख्त, जीरो टॉलरेंस की नीति..!*
​इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता और कार्यस्थल पर नशाखोरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश की प्रतिलिपि सचिव (स्कूल शिक्षा विभाग), संचालक (लोक शिक्षण संचालनालय), और कलेक्टर जशपुर सहित
अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

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