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*Breaking jashpur:-स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस,तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के शख्त निर्देश,बीते दिनों अन्य स्कूल के छात्र ने स्कूल में घुसकर मारपीट की घटना को दिया था अंजाम..!*

 

जशपुरनगर:-कुनकुरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में घटित घटना के मामले में जिला कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने संस्था के प्राचार्य को मो.इकबाल अहमद खान को नोटिस में कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा अशासकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा-12वीं के 02 छात्रों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अनाधिकृत प्रवेश दिया गया। जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, उनमें से एक छात्र के द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रातः 10:10 बजे के लगभग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी, विकासखण्ड कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.) में अध्ययनरत कक्षा-12वीं के छात्र के साथ मारपीट की गई, जिससे छात्र को गंभीर शारीरिक चोट पहुंची है।

जिसके संबंध में थाना कुनकुरी में दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उपरोक्त घटना के कारण संस्था की छवि धूमिल हुई है। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि प्राचार्य जैसे महत्वपूर्ण / जिम्मेदार पद में कार्यरत होने के उपरांत भी अशासकीय विद्यालय के छात्रों को अपने विद्यालय में अनाधिकृत प्रवेश की अनुमति दी गई जिसके कारण ऐसी घटना घटित हुई। आपके द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की गई है। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 का उल्लंघन है।

क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे? उक्त संबंध में पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आप अपना स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयावधि में एवं समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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