जशपुरनगर:- जशपुर जिले के बगीचा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हो रहीं है.यहां कलेक्टर डॉ रवि मित्तल के निरीक्षण में एक प्रधानपाठक सहित एक शिक्षिका के ऊपर सस्पेंड की कार्यवाही की जा चुकी है।
अब जिला कलेक्टर ने BEO अजय कुमार सिन्हा और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार टोप्पो को नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन पर उल्लेख किया गया है कि इन अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने के कारण बगीचा विकासखंड में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है.इन अधिकारियों के द्वारा ऑफिस में बैठकर ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर संचालन किया गया है.इनके सतत मॉनिटरिंग नही करने के कारण लगातार मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रहीं है।और उसके जांच में भी लापरवाही सामने आ रहीं है।
आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) से संबंधित खबरें सामने आई थी.जिसमें विकासखण्ड के अधीनस्थ संचालित विद्यालयों का सतत् मानीरिंग नहीं करने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। श्री शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा विकासखण्ड जशपुर जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित समय में विद्यालय नहीं आना, कभी भी विद्यालय में उपस्थित होना व उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करना, विद्यालयीन समय पूर्व विद्यालय संचालन बंद करना, नियमित रूप से विद्यालय संचालन न करना एवं विद्यालय समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना पाया गया था।
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा दिये गये निर्देश में संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य का बिन्दु 1 में वर्णित “संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे” का निर्देश है, किन्तु श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) में पदांकित हैं एवं इनके द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक, संकुल सन्ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) का कार्य के साथ-साथ अपने विद्यालय में 03 कालखण्ड अध्यापन नहीं कर रहें हैं।
जिससे विद्यालय का शैक्षिणक गतिविधि प्रभावित हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है।
आपका उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। क्यों न आपके उपरोक्त कृत्य हेतु आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। इस संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें समयावधि में अथवा समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।