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*Breking jashpur :- पचहत्तर लाख रुपये की शासकीय राशि के गमन,मामले में फरसाबहार सचिव जगन्नाथ जायसवाल सस्पेंड,निर्माण कार्य के नाम से आरहित की थी राशि,फरसाबहार जनपद CEO के प्रतिवेदन पर,जिला CEO की कार्यवाही..!*

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जशपुरनगर:- जशपुर जिला पंचायत सीईओ जीतेन्द्र यादव ने जगन्नाथ जायसवाल ग्राम पंचायत सचिव फरसाबहार पर जनपद पंचायत फरसाबहार सीईओ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम  तपकरा के विभिन्न मदों से निकाले लगभग 75 लाख रुपये के गमन मामले में सस्पेंड किया है।
वर्तमान में  जगन्नाथ जायसवाल फरसाबहार के सचिव हैं. उनके द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम पर  बिना स्वीकृति के तत्कालीन ग्राम पंचायत तपकरा जनपद पंचायत फरसाबहार में बैठक की सूचना के बत्तीस लाख चौतीस हजार छः सौ साठ रुपये,एवं 14 वें15 वें निधि से 4261033 बयालीस लाख इकसठ हजार तैतीस रुपये. जिसकी कुल राशि 7495693 चौहत्तर लाख पंचानबे हजार छः सौ तिरानबे रुपये गमन किये जाना पाया गया है।

वित्तीय योजना की रोकड़ बही के अनुसार आवंटित राशि को बिना कोई काम किये राशि निकाल कर गबन किया पाए जाने पर आदेश जारी किया।कि क्र.सं./125/उप. सांच / पंच सचिव स्थापना -/2023 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार के पत्रांक/1926/शिकायत/जे.पी.’2022-23 फरसाबहार दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार जगन्नाथ जायसवाल, ग्राम पंचायत सचिव फरसाबहार, जनपद पंचायत फरसाबहार द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को बिना स्वीकृति के तत्कालीन ग्राम पंचायत तपकरा जनपद पंचायत फरसाबहार में बैठक की सूचना एवं कार्यवाही। राशि 3234660/- (रु. बत्तीस लाख चौंतीस हजार छ: सौ साठ) एवं 14वीं एवं 15वीं वित्तीय योजना की रोकड़ बही के अनुसार आवंटित राशि 4261033/- (रु. 42 लाख इकसठ हजार तैंतीस) कुल राशि 7495693/- (चौहत्तर लाख पंचानवे हजार छह सौ तिरानवे रुपये) बिना कोई काम किये राशि निकाल कर गबन किया जाना पाया गया। इस प्रकार जगन्नाथ जायसवाल, ग्राम पंचायत सचिव, फरसाबहार द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संचालन में घोर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियमावली, 1998 नियम-03 एवं छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत का उल्लंघन है. (सचिव की शक्तियां और कार्य) यह नियमावली, 1999 के नियम 3, 4, 5 और 6 के विपरीत है।
अतः जगन्नाथ जायसवाल, ग्राम पंचायत सचिव फरसाबहार, जनपद पंचायत फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत फरसाबहार में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता के पात्र होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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