जशपुरनगर:-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर ने फार्मासिस्ट ग्रेड-2 दीपक अग्रवाल निलंबित किया है।
उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबहार के प्रभारी अधिकारी प्रतिवेदन अनुसार फार्मासिस्ट ग्रेड-2 दीपक अग्रवाल का अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थिति के कारण संस्था स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित होना पाया गया है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। संबंधित को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव निर्धारित है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।