जशपुनगर:- प्रार्थी संदीप यादव उम्र 24 साल निवासी कामारिमा ने चौकी पण्डरापाठ ने दिनांक 10.02.2023 को उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उक्त दिनांक के प्रातः 05 बजे लगभग इसकी चाची मृतिका प्रमिला यादव उम्र 39 साल एवं पवन यादव के साथ में मारूती कार क्र. सी.जी. 04/एच.ए. 6339 में प्रमिला यादव के मायके ग्राम जगीमा (शंकरगढ़) जाने के लिये घर से निकले थे, कार को पवन यादव चला रहा था कि कामारिमा घाट के पास पहुंचे थे कि कार का ब्रेक नहीं लगा और वाहन एक्सीडेंट होकर गढ्ढा में गिर गया और वाहन में सवार प्रमिला यादव की मृत्यू हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी पण्डरापाठ में मर्ग एवं धारा 279, 304(ए) भा.द.वि. पंजीबद्ध कर शव का पी.एम. कराया गया। पी.एम. रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यू हत्या करना लेख किये जाने पर उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में श्री रामगोपाल गर्ग (IPS) पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, श्री डी. रविशंकर (IPS) पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के निर्देशन में आरोपियों की पता-तलाश हेतु सभी पहलुओं को सूक्ष्मता से अवलोकन करने के निर्देश दिये गये, जिस पर विवेचना दौरान प्रकरण के संदेही मृतिका के पति अर्जून यादव एवं वाहन चालक पवन यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बताये कि दिनांक 09.02.2023 की रात्रि में इनके ग्राम खैरापाठ में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, इसी कार्यक्रम के दौरान अर्जून यादव अपने भतीजा पवन यादव एवं अलोक यादव से मिला। अर्जून यादव ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी प्रमिला यादव अक्सर इसके चरित्र पर शंका करती है एवं हमेशा लड़ाई-झगड़ा करती है, जिससे यह परेशान हो गया है। दिनांक 10.02.2023 को प्रमिला यादव अपने मायके जायेगी उसी दौरान कामारिमा घाट में वाहन का एक्सीडेंट कर प्रमिला यादव को मरवा देंगें बोलने पर उक्त तीनों सहमत हो गये एवं वापस अपने-अपने घर आ गये। दिनांक 10.02.2023 के प्रातः लगभग 04 बजे अर्जून यादव फोन कर पवन यादव एवं अलोक यादव को अपने पास बुलाया जिससे वे आ गये। प्रमिला यादव अलोक यादव, पवन यादव और अर्जून यादव सभी मारूती कार क्र. सी.जी. 04/एच.ए. 6339 में सवार होकर अपने घर से निकले। अर्जून यादव कार को चलाते हुये कामारिमा घाट के पास ले गया एवं वाहन को धीरे करके खाई तरफ मोड़ कर वह गाड़ी से कूद गया, फिर पवन यादव एवं अलोक यादव भी कूद गये तब प्रमिला यादव भी सबको वाहन से कूदते हुये देखकर वह भी गाड़ी से कूद गई, उक्त वाहन रोड से लगभग 25 फीट नीचे पेड़ में खाई के पास जाकर टकरा गई। प्रमिला यादव वहां से भागने लगी तो अर्जून यादव ने उसे पकड़कर कार एवं खाई वाले जगह के पास ले जाकर हाथ-मुक्का से मारपीट किया और अलोक यादव के पास रखे गमछा कपड़े से प्रमिला यादव के गला में बांधकर एक तरफ को अर्जून यादव एवं दूसरी तरफ अलोक यादव खींचकर हत्या कर दिये। पवन यादव के पास ड्राईविंग लायसेंस होने से उसे कहे कि तुम गांव में फोन कर बता दो कि प्रमिला यादव का उसके मायके जाते वक्त वाहन का ब्रेकफेल होने से एक्सीडेंट हो गया। घटना घटित कर अर्जून यादव तथा अलोक यादव अपने घर चले गये। पवन यादव ने फोन कर संदीप यादव को बताया, फिर संदीप यादव तथा गांव के अन्य लोग घटनास्थल पहुंच कर एक्सीडेंट का रिपोर्ट दर्ज कराये थे।
आरोपी अर्जून यादव, पवन यादव एवं अलोक यादव मिलकर प्रमिला यादव के एक्सीडेंट करने से मृत्यू नहीं होने पर गाड़ी के पास ले जाकर गमछा से गलाघोंट कर हत्या कर दिये एवं साक्ष्य छिपाते हुये एक्सीडेंटल रूप में परिवर्तित कर रहे थे। आरोपीगण (1) अर्जून यादव उम्र 40 साल (2) पवन यादव उम्र 25 साल एवं (3) अलोक यादव उम्र 28 साल सभी निवासी खैरापाठ चौकी पण्डरापाठ के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें दिनांक 25.02.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की पतासाजी में श्री संदीप मित्तल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी बगीचा, सायबर सेल की टीम, चौकी पण्डरापाठ के प्र.आर. 122 विनोद भगत, प्र.आर. 277 रामदेव राम, आर. 557 रामवृक्ष पैंकरा, आर. 698 रमेश गृही, आर. 741 दिनेष्वर राम, आर. 550 मंगल राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।