*⏺️ थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपिया के विरूद्ध अप.क्र. 230/2021 धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,*
*⏺️ पुलिस को झांसा देने के लिये हैदराबाद में वेस्टसाईड नामक कंपनी में हाउसकीपिंग का कार्य कर रही थी,*
*⏺️ जशपुर में रहते हुये 04 अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से स्वयं के नाम पर लोन ली थी,*
*⏺️ ग्रामीणों को प्रभावित करने के लिये अलग-अलग वाहनों से गांवों में जाती थी,*
*⏺️ आरोपियों से 01 ओमनी कार, 01 एक्टिवा स्कूटी वाहन, 02 इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, 05 सिलाई मशीन कुल कीमती लगभग 06 लाख रू. जप्ती किया गया,*
*⏺️ ग्राम सोगड़ा, जिलिंग, लोखंडी की महिलाओं से की गई ठगी।*
जशपुरनगर। प्रार्थिया अनिशा बाई एवं अन्य निवासी सोगड़ा द्वारा दिनांक 01.10.2021 को शिकायत आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2018-19 में इनके गांव सोगड़ा में महिला सुमित्रा नायक एवं उसका पुत्र अविनाश नायक निवासी लोखण्डी आये एवं प्रार्थिया तथा अन्य महिलाओं से संपर्क कर कहीं कि- मैं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हूं, और गरीब कमजोर एवं मजदूर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर अनुदान राशि दिलवाऊंगी, साथ ही सभी को सिलाई मशीन दिलवाऊंगी। मेरे द्वारा सैंकड़ों महिलाओं को अनुदान राशि दिलवाया गया है। सुमित्रा नायक द्वारा विश्वास दिलाने हेतु अपने घर से पर्चा-पट्टा एवं 50 रू. का भारतीय गैर न्यायिक स्टांप पेपर आवेदकों को दे दी। सुमित्रा नायक की बातों पर विश्वास कर प्रार्थिया एवं अन्य 09 सोगड़ा निवासी महिला हितग्राहियों द्वारा के नाम से बेल स्टॉर बैंक एवं उत्कर्ष बैंक के कुछ कागजों पर सुमित्रा नायक हस्ताक्षर कराई एवं समस्त आवेदकों को उक्त बैंक में ले जाकर बोली कि सभी के खाते में पैसा आ जायेगा, इसके बाद सुमित्रा नायक ने समस्त आवेदकों को ओमनी वाहन में इनके गांव तक छोड़ दी। 02-03 दिवस बाद पुनः सुमित्रा नायक अपने ओमनी वाहन से आवेदकों के पास आई और उन सभी महिलाओं को वाहन में बैठाकर बैंक के अंदर ले जाकर आवेदिका अनिशा बाई को 70 हजार रू., मीरा बाई को 70 हजार रू., सरिता भगत 70 हजार रू., अशिला बाई 40 हजार रू., रजनी बाई 70 हजार रू., रश्मि भगत 30 हजार रू., रजन्ती बाई 70 हजार रू., अवन्ती बाई 70 हजार रू., सावित्री बाई 55 हजार रू., जसोमती बाई 55 हजार रू. वर्ष 2020 के सितंबर माह में एवं वर्ष 2021 के जनवरी माह में दिलवाई उसके बाद बैंक से बाहर निकलते ही सुमित्रा नायक द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य महिलाओं के प्राप्त रकम को स्वयं ले लेती थी, उक्त कार्य में अविनाश नायक अपनी माता सुमित्रा नायक का सहयोग करता था। सुमित्रा नायक द्वारा प्रार्थिया अनिशा बाई एवं अन्य को घर छोड़ दे रही हूं कहते हुये अपनी ओमनी वाहन में बैठाकर घर छोड़ दी। सुमित्रा नायक द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य को बोला गया कि तुमलोगों का अनुदान राशि एक साथ बाद में दे दूंगी और बैंक का किस्त भी पटा दूंगी, तुमलोगों को बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहकर वहां से अपने पुत्र के साथ चली गई। इस दौरान प्रार्थिया को न तो अनुदान राशि मिला और न ही सिलाई मशीन। माह सितंबर वर्ष 2021 में प्रार्थिया एवं अन्य को बैंक से राषि पटाये जाने के संबंध में नोटिस मिलने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि सुमित्रा नायक एवं उसके पुत्र द्वारा छल-कपट एवं धोखाधड़ी कर रकम का गबन किया गया है। मामले में आरोपीगणों का कृत्य धारा 420 भा.द.वि. का पाये जाने से उपरोक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण घटना कारित कर फरार हो गये थे।
➡️ प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से आरोपीगणों के हैदराबाद में होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की हैदराबाद में पतासाजी कर अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण में *आरोपी 1-सुमित्रा नायक उम्र 43 वर्ष निवासी पोरतेंगा थाना जशपुर एवं 2-अविनाश नायक उम्र 24 वर्ष निवासी पोरतेंगा थाना जशपुर* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 08.11.2021 को गिरफ्तार कर पूछताछ एवं जप्ती हेतु पुलिस रिमांड पर लिया गया।
➡️ प्रकरण की विवेचना एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, उप निरीक्षक रामशेखर शुक्ला, प्र.आर. 37 राजू राम पांडे, आर. 241 निर्मल बड़ा, म.आर. 623 कौशल्या बड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।