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*भाजपा सांसद पर गम्भीर आरोप लगाते हुये छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किया निंदा प्रस्ताव पास,तहसीलदार ने कहा बीच सड़क पर मेरे साथ हुई दुर्व्यवहार…विवादों में घिर सकते हैं यह भाजपा सांसद*

 

 

 

जशपुरनगर ।कांकेर क्षेत्र के लोकसभा सांसद एवम उनके समर्थकों द्वारा लोमस कुमार मिरी तहसीलदार अंतागढ़ जिला कांकेर के साथ बीच सड़क पर धमकी देने ,अपशब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करते हुए अपमानित किये जाने के मामले में तहसीलदार संघ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है,पत्र में में लिखा है कि श्री लोमस कुमार मिरी तहसीलदार अंतागढ़ जिला कांकेर ने अवगत कराया है कि दिनांक 06/01/2022 को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्यवाही के विरोध स्वरूप श्रीमती कल्पना जैन पति विजय जैन अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) अंतागढ़ कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई उक्त महिला के समर्थन में माननीय सांसद श्री मोहन मंडावी , माननीय पूर्व सांसद श्री विक्रमदेव उसेंडी , माननीय पूर्व विधायक श्री भोजराज नाग एवं श्री सतीश लाठिया जिला अध्यक्ष भाजपा अपने समर्थकों सहित धरने पर बैठ गए तथा दिनांक 07/01/2022 को श्री लोमस कुमार मिरी तहसीलदार अंतागढ़ जिला कांकेर को घटना स्थल पर बुलाकर धमकी दिया गया तथा अपशब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करते हुए अपमानित किया गया । उक्त घटना की बकायदा विडियोग्राफी कर अपमानित करने के उद्देश्य से सोशल मिडिया में वायरल किया गया जिससे तहसीलदार अंतागढ़ सहित संघ के समस्त सदस्यों का मानसम्मान एवं मनोबल आहत हुआ है तथा पद की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है जिससे संघ के सभी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असुरक्षित महसुस कर रहे हैं ।

चूंकि श्रीमान कलेक्टर महोदय कांकेर द्वारा समय – सीमा बैठक में निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक महत्व की भूमि पर अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए । अतः दिनांक 05/01 / 2022 को निर्माणाधीन बेजाकब्जा हटाने की कार्यवाही की पूर्व सूचना कलेक्टर महोदय कांकेर एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) अंतागढ़ को देकर सी.एम.ओ नगर पंचायत तथा पुलिसबल की उपस्थिति में की गई थी । है कि तहसीलदार अंतागढ़ ने उक्त कार्य किसी दबाव या द्वेषवश संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जो उनका पदीय कर्तव्य भी है बावजूद इसके अत्यंत सम्मानीय पदों पर आसीन उपरोक्त माननीयों द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति की महिला श्रीमती कल्पना जैन पति श्री विजय क्रमांक 59/2021 को धारा 107 , 116 ( 3 ) उपरोक्त नहीं किया गया है , तथ्यों से स्पष्ट अपितु जैन ( जिनके विरूद्ध थाना प्रभारी अंतागढ़ द्वारा इस्तागासा जा.फौ. न्यायालय तहसीलदार अंतागढ़ में पेश किया गया है ) का पक्ष लेते हुए तहसीलदार अंतागढ़ के साथ बीच सड़क पर अपशब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करते हुए अपमानित किया गया है जो कि घोर निन्दनीय है । अतः छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिला ईकाई जशपुर द्वारा उक्त कृत्य की कड़ी निन्दा करते हुए निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाता है । साथ ही शासन प्रशासन से मांग की जाती है कि माननीय सांसद श्री मोहन मंडावी एवं उनके समर्थकों द्वारा उक्त कृत्य के लिए खेद व्यक्त करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे । महोदय जी यही ध्यातव्य कि ऐसी घटनाएं कमोबेस प्रदेश के प्रत्येक जिलों में लगातार हो रही है । बेजाकब्जा हटाने या अन्य कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा परिस्थितियां निर्मित की जाती है ताकि कार्यवाही पूर्ण न होने पाए साथ ही संबंधित अधिकारियों को जानबूझकर विकट उनके प्रभावशाली लोगों द्वारा लगातार फोन कर भयादोहन करने की परिपाटी बनती जा रही है ताकि संहिता के मूल प्रकृति एवं स्वभाव में कार्य न कर प्रभावशाली लोगों के प्रभाव एवं दबाव में कार्य हो । अतः विनम्र अनुरोध है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश के किसी भी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के साथ न हो । जब तक उपरोक्त माननीयों एवं उनके समर्थकों द्वारा अपने उक्त कृत्य के लिए खेद व्यक्त कर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी जाती तब तक छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिला ईकाई जशपुर द्वारा छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेजाकब्जा हटाये जाने की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पायेगा ।

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