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*सरोकार: महंगा पड़ सकता है सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करना:- न्यायाधीश सचिन पॉल टोप्पो। विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन संत विन्सेन्ट पॉलुटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में……..*

जशपुरनगर। माननीय श्रीमती अनिता डहरिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के निर्देशन में एवं श्री अमित जिन्दल , सचिव जिला विधिक प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन संत विन्सेन्ट पॉलुटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूपसेरा भड़िया . तहसील बगीचा में किया गया । साक्षरता शिविर में कक्षा 8 वीं , 10 वीं एवं 12 वीं के विद्य थी , फादर – त्योफिल केरकेटटा , फादर – शरद नायक , फादर – जॉन पॉल एवं शिक्षकगणों को कानूनी जानकारी प्रदान की गयी। श्री सचिन पॉल टोप्पो ने बताया कि लोग ज्यादातर समय इंटरनेट में बिता रहे है , लोगो को हैकर्स द्वारा स्कीम , डोनेशन , केवाई 0 सी 0 अपखेट , ओ ० टी ० पी ० की जानकारी साझा करने पर चुना लगाया जा रहा है । कुछ लोग सोशल मीडिया पर फर्जी एकाउण्ट बनाकर ठगने का काम भी कर रहे है । संविधान में सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गयी है । सोशल मीडिया में इसे प्रात्साहित करने में अहम रोल निभाया है । परंतु आई 0 टी 0 एक्ट 2000 की धारा 67 में प्रावधानित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है , तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है । न्यायाधीश द्वारा मोटर यान अधिनियम , मानव तस्करी , लैंगिक अपराधों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गयी।

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