सिंगीबहार :- श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के क़िस्त राशि को कम्पनी के खाता में न डाल अपने एवं अपने दोस्त के खाता में डालने वाले आरोपी को तपकरा पुलिस ने धारा:- 420,34 आरोपी : अजीत शर्मा पिता संतोष शर्मा उम्र 30 वर्ष साकिन अरविन्द नगर सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर ( छ. ग.) प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थी संदीप सिन्हा पिता अर्जुन सिन्हा श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी शाखा तपकरा के द्वारा लिखित शिकायत पत्र दिया गया था कि, श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी शाखा का ब्रांच मैनेजर भूपेन्द्र साहू , ग्रहकों से किस्त में जमा किया गया रकम जो करीबन 08 लाख अठठासी हजार उनहत्तर रूपये को कम्पनी के खाते में जमा न कर अपने दोस्त अजीत शर्मा के साथ गवन कर लिया है। जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर दिनांक 28 / 11 / 2021 को गिर ० कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है तथा प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी भूपेन्द्र साहू का बंधन बैंक स्टेटमेंट एवं आरोपी अजीत शर्मा के एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट लिया गया है उक्त दोनों आरोपी के खाता के स्टेटमेंट से पाया गया है कि आरोपी भूपेन्द्र साहू के द्वारा कम्पनी को गबन किये गये रकम में से 02 लाख 81 हजार 500 रूपये को आरोपी अजित शर्मा के खाता में जमा करना पाया गया है तथा प्रकरण की विवेचना से पाया गया कि आरोपी भूपेन्द्र साहू एवं अजीत शर्मा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए श्रीराम फायनेंस कम्पनी के ग्राहकों के द्वारा जमा किये गये रकम को गबन करना पाया गया है । तथा विवेचना से आरोपी अजीत शर्मा के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को रायपुर से हिरासत में लाकर थाना तपकरा लाया गया । आज दिनांक 19/01/2022 को गिरफ्तार किया गया है । आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । उक्त कार्यवाही में पुलिस थाना तपकरा प्रभारी एल आर चौहान , आरक्षक राजेन्द्र रात्रे , संतु यादव की सराहनीय भूमिका रही ।।