जशपुर,20जनवरी,2024/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) के कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार राजेश कुमार सूर्यवंशी, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला बिमड़ा विकासखण्ड बगीचा, जिला- जशपुर (छ. ग.) द्वारा मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित हुए एवंअपरान्ह 3:00 बजे विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 5वीं के छात्र को अपने चचेरे भाई बीनू राम सूर्यवंशी के साथ मारपीट, अमर्यादित गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिया गया। जीवन साय पैंकरा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बिमड़ा विकासखण्ड बगीचा, जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा बिना पूर्व सूचना ,आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई। प्रकरण की सूचना होने के उपरांत प्रधान पाठक द्वारा उक्त घटित घटना के संबंध में अपने उच्चाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतएव जीवन साय पैंकरा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बिमड़ा विकासखण्ड बगीचा, जिला- जशपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कांसाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाताहै। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।