कोतबा,जशपुरनगर:-(सजन बंजारा की रिपोर्ट) चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरंगपानी में चार माह के अवैध गर्भपात का मामला तूल पकड़ने लगा हैं।अब इस मामले को लेकर आरोपित के पिता भूपदेव साय ने पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच पति मैतरो राम पैंकरा पर गंभीर आरोप लगाते हुये कोतबा पुलिस में लिखित आवेदन देकर उनके बेटे को निर्दोष बताते हुये सरपंच पति को सारे मामले का दोषी बताया है।आवेदनकर्ता ने अपने दिये आवेदन में जिला पुलिस अधीक्षक जशपुर,गृहमंत्री छत्तीसगढ़ शासन,संसदीय सचिव और कुनकुरी विधायक यूडी मिंज,पुलिस महानिदेशक अम्बिकापुर,सहित पत्थलगांव एसडीओपी को प्रतिलिपि भेजी है।आवेदन में कहा है कि उनका लड़का उक्त लड़की से महज तीन माह पूर्व से ही जान पहचान हुआ थी।इस दौरान उनके बेटे ने उन्हें बताया है कि एक माह बाद ही उक्त लड़की से अवैध संबंध बनाया है.उनका कहना है कि दो माह पहले संबंध बनाने के बाद लड़की की कोख से पांच माह का बच्चा किस तरह तैयार हो सकता है।उन्होंने सारे आरोप का ठीकरा मड़ते हुये कहा है कि इस पूरे मामले को योजबद्ध तरीके से सरपंच पति मैतरो राम पैंकरा द्वारा बनाया गया है।क्योंकि उक्त लड़की का संबंध उनके परिवारजनों के जानकारी में उनके आर्थिक स्थिति कमजोरी का बेजा फायदा उठाकर पीड़ित लड़की के साथ अवैध संबंध बनाया गया है।और यह भ्रूण हत्याकांड के दोषी मैतरो पैंकरा है।जिसके खिलाफ जल्दी कार्यवाही की मांग की गई है। मामले में जहां कोतबा पुलिस ने पूर्व में ही गर्भपात के आरोप में युवक युवती दोनों को दोषी ठहराते हुये उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 315,34 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
0. पुलिस से आरोपी के पिता ने यह दिया आवेदन
आवेदक भूपदेव साय पिता स्व . पीरसाय उम्र 44 निवासी ग्राम सहसपुर फरसाहार , जिला जशपुर ( छ.ग. ) का मूल निवासी होना बताते हुए उनके आवेदन में जिक्र किया है कि दिनांक 31.01.2022 को कोतबा चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरंगपानी में एक युवती 19 वर्ष के द्वारा ग्रामीण महिला दाई के पास जाकर गर्भ में पल रहे 5 माह के शिशु का दवाई खिलाकर गर्भपात कराया गया था । इस मामले में मेरे लड़के सोमारू को वर्तमान सरपंच पति मैतरो राम पैकरा द्वारा उक्त लड़की और उनके परिजनों पर दबाव बनाकर यह बोलवाया गया कि उक्त शिशु मेरे लड़के के तरफ से है । जब मामले कि जानकारी अपने लड़के से लिया तो उसने साफ तौर पर बताय कि 3 माह पूर्व उनका जान पहचान हुआ था। जान पहचान के एक माह बाद उससे संबंध बनाया जाना स्वीकार किया है । अतः इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि महज दो माह के संबंध बनाने से गर्भवती युवती के गर्भ से 5 माह का बच्चा कैसे तैयार हो सकता है। उन्होंने जबकि जिस ग्रामीण दाई ने गर्भपात कराने में अवैधानिक रूप से सहयोग कराया है उसके द्वारा यह बताया गया है कि सरपंच पति मैतरो राम पैकरा का नाम और उनके तरफ से बच्चा गिराये जाने के एवज में 20 हजार रुपये देने की बात कही गई है । मामले को लेकर आवेदक के द्वारा सुरंगपानी गांव जाकर पतासाजी किया गया है। कि हमारा लड़का एक दिन भी लड़की के गांव नहीं गया है और ना ही उक्त लड़की को गर्भपात का दवाई खिलाया है । पतासाजी के दौरान यह बातें सामने आई है कि लड़की के साथ मैतरो राम पैकरा का पुराना संबंध है , जिसे लेकर रायपुर , जशपुर जाकर होटेलों में रुक कर अवैध संबंध बनाता था । पतासाजी के दौरान यह बात सामने आ रही है। कि परिवार के हालत ठीक नहीं होने के कारण परिवार को दबाव बनाकर उन्हें आर्थिक मदद कर लड़की से अवैध संबंध बनाया करता था ।
0.पहले ही प्रसव कराने वाली ग्रामीण दाई ने सरपंच पति पर मढ़ा था गंभीर आरोप.!
उस दौरान जब मीडिया ने मामले की तहकीकात करने पहुची तो प्रसव कराने वाले दाई ने बताया कि वह इसे करने के लिये तैयार नही थी.लेकिन परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि यह बच्चा सरपंच पति के द्वारा नाजायज रूप से संबंध बनाया हुआ है.इसलिये तैयार हो गई।जिसके एवज में उन्हें 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।बिडंबना है कि यह सब मीडिया के सामने साफ शब्दों में बयान देने के बाद मीडिया ने सरपंच के नंबर पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया.लेकिन उनसे संपर्क नही हो सका।दूसरी तरह यह बात सामने आ रही है कि बिना डॉक्टरों के पर्ची के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किस तरह किसी भी आम लोगो को मेडिकल दुकानों से उपलब्ध हो जा रहीं हैं।
0.आरोपी के पिता ने पुलिस से की डी एन ए टेस्ट कर निष्पक्ष जांच की मांग
मामले में आरोपी के पिता भूपदेव साय ने लिखित आवेदन देकर कोतबा पुलिस सहित शीर्ष अधिकारियों से निष्पक्षता पूर्वक डी.एन.ए. टेस्ट कराकर निष्पक्ष जांच तत्काल कराकर इसमें मुख्य रूप से संलिप्त सरपंच पति मैतरो राम पैकरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाही कि जाये ।जिससे वास्तविकता उजागर हो सके।
वर्शन:- जयसिंह मिर्रे,चौकी प्रभारी कोतबा
भ्रूण हत्या के मामले में आरोपी के पिता का लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में जाँच कार्यवाही की जाएगी।