जशपुर,02फरवरी,2024/ राजीव अम्बस्थ, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल घटमुंडा, विकासखंड कुनकुरी, जिला जशपुर के द्वारा विद्यालयीन समय में छात्रों के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर के द्वारा गठित जांच समिति के जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री अम्बस्थ द्वारा छेड़खानी एवं अश्लील हरकत करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि की गई है। सरगुजा कमिश्नर ने प्रभाव से तत्काल निलंबित कर दिया है।
श्री अम्बस्थ का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एव 22(3) के विपरीत है। अतःश्री राजीव अम्बस्थ व्याख्याता (एलबी) शासकीय हाई स्कूल घटमुंडा विकासखंड कुनकुरी जिला जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।