*बगीचा, जशपुर 20 जून 2026:* ग्राम बगीचा निवासी कपड़ा व्यापारी विवेक अग्रवाल की शिकायत पर बगीचा थाना पुलिस ने जमीन फर्जीवाड़े के मामले में *FIR दर्ज कर ली है*। थाना में दर्ज FIR के अनुसार, आरोप है कि विक्रेता ने 2010 में बेची गई जमीन को 2022 और 2024 में दो बार और बेच दिया।
विवेक अग्रवाल के अनुसार, उसके पिता स्व. अशोक अग्रवाल ने 28.06.2010 को ग्राम रायकेरा स्थित खसरा नं 49/4 की 0.250 हेक्टेयर भूमि बंशीधर पिता गुरबारू से पंजीकृत रजिस्ट्री के माध्यम से क्रय की थी। 29.08.2010 को पिता के आकस्मिक निधन के बाद नामांतरण नहीं हो सका था।
तहसीलदार बगीचा ने 15.07.2022 को आदेश पारित कर मृतक के विधिक वारिसों के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया था। *FIR में आरोप है* कि नामांतरण प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान ही विक्रेता बंशीधर ने किसान किताब में छेड़छाड़ कर भूमि का एक हिस्सा 13.07.2022 को लीलाधर यादव को विक्रय कर दिया। इसके कारण रकबा 0.250 के बजाय 0.198 हेक्टेयर ही शेष बचा।
*दर्ज FIR के अनुसार* विक्रेता ने 18.10.2024 को शेष बची भूमि को भी झूठे शपथ पत्र और फर्जी दस्तावेज के आधार पर परमानंद यादव को पुनः विक्रय कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके पिता की रजिस्ट्री 28.06.2010 को न तो निरस्त हुई और न ही किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई, फिर भी एक ही जमीन को तीन बार बेचा गया।
FIR में पटवारी की मिलीभगत का भी जिक्र है। आरोप है कि बिना मौका जांच के दो बार विक्रय के लिए प्रतिवेदन जारी कर दिया गया। थाना बगीचा पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना व आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना ASI नरेश मिंज को सौंपी है।
*थाना प्रभारी बगीचा* ने पुष्टि की कि आवेदन के आधार पर जांच के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। दस्तावेजों की जांच कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

