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*कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दुगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर 9 लाख से ऊपर की ठगी करने वाला,चिटफण्ड प्रकरण का दूसरा डायरेक्टर विरेन्द्र कुमार सिंह को पत्थलगांव पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार।*

 

जशपुर। दिनांक 25-09-2019 को प्रार्थी देवकुमार यादव निवासी-कुमेकेला ने थाना-पत्थलगांव में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरूप्रीत सिंह के द्वारा कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दुगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600/-रूपये जमा कराकर पैसा मांगने पर वापस नहीं किया और ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया, लिखित शिकायत आवेदन पर थाना-पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420 भादवि. एवं छ0ग0 के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
➡️प्रकरण के आरोपीगण घटना के बाद से फरार थे। पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पार्टी रवाना किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक एन.एल. राठिया के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रकरण के दूसरा डायरेक्टर विरेन्द्र कुमार सिंह को रायपुर में मिलने पर अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया, आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 120(बी) भादवि. एवं छ0ग0 के निक्षे0 के हितों का संर0 अधि0 2005 की धारा 9, 10 का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी विरेन्द्र कुमार सिंह को आज दिनांक 28-11-2021 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया है।
➡️उक्त आरोपी डायरेक्टर विरेन्द्र कुमार सिंह अपने साथी गुरूप्रीत सिंह एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर जशपुर जिले के कुल 718 लोगों से 02 करोड़ 30 लाख रूपये का निवेश कराकर ठगी किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक एन0एल0 राठिया थाना प्रभारी-पत्थलगांव, निरीक्षक संतलाल आयाम, निरीक्षक भरतलाल साहू, उप निरीक्षक लोहराराम चौहान, आरक्षक क्र. 332 कमलेश्वर वर्मा, आरक्षक क्र.568 राजेन्द्र रात्रे एवं अन्य पुलिस स्टॉफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
*⏺️नाम आरोपी:- विरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू पिता स्व0 सत्यनारायण सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी-पिरदा हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, मकान नं. LIG 44 रायपुर थाना-मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)*
⏺️अपराध क्रमांक:- थाना पत्थलगांव के अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420,120(B) भा.द.वि.
एवं छ0ग0के निक्षे0के हितों का संर0 अधि0 2005 की धारा 9,10
*गिरफ्तारी दिनांक:- 28-11-2021 के प्रातः 10ः30 बजे*

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