*⏺️ आरोपी के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में अप.क्र. 42/19 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध,*
जशपुरनगर। दिनांक 25.09.2021 को प्रार्थी देवकुमार यादव निवास कुमेकेला ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसे गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरूप्रीत सिंह के द्वारा कंपनी में पैसा जमा करने पर दुगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600 रू. जमा कराया, प्रार्थी द्वारा पैसा वापस मांगने पर पैसा वापस नहीं कर ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में अप.क्र. 42/19 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️ प्रकरण में घटनाकारित कर आरोपीगण फरार हो गये थे। पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आरोपी अलिसमा सोना को बिजुरी जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) में मिलने पर अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया, जिसने अपराध घटित करना स्वीकार किया। *आरोपी अलिसमा सोना उम्र 39 वर्ष निवासी क्वार्टर नं. बी-193 आदर्श नगर एसईसीएल कालोनी कोरबा छ.ग.* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 23.12.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️उक्त आरोपी अलिसमा सोना अपने साथी गुरूप्रीत सिंह, विरेन्द्र सिंह एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर जशपुर जिले के कुल 718 लोगों से 02 करोड़ 30 लाख रू. निवेश कराकर ठगी किया है। आरोपी गुरूप्रीत सिंह को दिनांक 27.11.2021 एवं विरेन्द्र सिंह को दिनांक 28.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️प्रकरण में आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने मे निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव, आर. 188 अरूण कुमार, आर. 544 रमेश चंद्र पैंकरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।