जशपुरनगर।जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड में महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के टीम के संयुक्त प्रयास से आज बगीचा के ग्राम भड़िया सरधापाठ पहुंच कर नाबालिग लड़की का बाल विवाह रूकवाया गया है और परिवार के परिजनों उनके माता-पिता को समझाईश दी गई कि लड़की का विवाह 18 वर्ष होने पर ही करें टीम ने जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आता है | महिला बाल विकास विभाग के जानकारी अनुसार बालिका की उम्र 15 साल बताया गया है | और बालिका का विवाह सरगुजा जिले के ग्राम चित्र पुर के लड़के के साथ शादी तय किया गया था जिसकी सूचना महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग को मिलने पर बाल विवाह रूकवाया गया है | साथ गांव की सरपंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निगरानी रखने के लिए कहा गया है | बालिका के माता-पिता ने अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही शादी करने सहमति दी है |