Chhattisgarh
*स्वामी आत्मानंद स्कूल की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर उठा सवाल,शिक्षिका ने लगाया नियम विरुद्ध नियुक्ति रद्द करने का आरोप, सीएम तक पहुंचाई ये शिकायत…*
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2 years agoon
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Rakesh Guptaजशपुरनगर। जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक शिक्षिका ने प्रबंधन समिति पर नियम विरुद्ध नियुक्ति निरस्त करने का आरोप लगाया है।उन्होंने इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है।
शिक्षिका सीमा कुमारी पिता प्रभाकर मिश्र की संविदा नियुक्ति 13 दिसंबर 2022 को स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल फरसाबहार में हुई थी। एक माह बाद उन्हें मानदेय भी मिला। सीमा ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने शिकायत पत्र में बताया है कि 18 जनवरी 2023 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सह-सदस्य सचिव प्रबंधन समिति के आदेश से उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इस बात की जानकारी लेने पर अनारक्षित वर्ग की महिला की उम्र में अधिकतम 45वर्ष की छूट प्रदान होने की बात पता चली और पहले अपात्र सामान्य वर्ग की एक महिला को इस छूट का लाभ देकर नियुक्ति देने की बात की भी जानकारी मिली। शिकायत में कहा गया है कि कलेक्टर एवम् अध्यक्ष SAGES प्रबंधन समिति द्वारा जारी विज्ञापन में सामान्य वर्ग की महिला की अधिकतम उम्र सीमा 40 निर्धारित है। किसी भी कंडिका में अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 45 वर्ष की सीमा अंकित नहीं है। शिक्षिका सीमा ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में दावा-आपत्ति की एक समय सीमा होती है। दावा-आपत्ति के बाद मेरिट के आधार पर ही उनकी नियुक्ति की गई थी। ऐसे में प्रबंधन समिति द्वारा नियमावली को दरकिनार करते हुए नियुक्ति निरस्त की गई है। साथ ही एक अन्य अपात्र महिला को लाभ पहुंचाने की मंशा से उसकी नियुक्ति की गई है। सीमा कुमारी ने अपनी नियुक्ति पुनः करने की मांग मुख्यमंत्री से की है।