*जशपुरनगर 06 अप्रैल 2026* /कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला चिकित्सालय जशपुर के एम.एल.टी. श्री संतोष कुमार वाणिक को ब्लड बैंक में रक्त प्रदाय करने में गंभीर लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर का स्पष्ट दुरुपयोग करते हुए गंभीर अनुशासनहीनता करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं। निलंबन अवधि में श्री वाणिक का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विदित हो कि जिला चिकित्सालय जशपुर के ब्लड सेंटर प्रभारी अधिकारी, पैथालॉजी विशेषज्ञ डॉ० ममता सिंह के द्वारा 13 मार्च 2026 को जिला चिकित्सालय जशपुर के एम.एल.टी. श्री संतोष कुमार वाणिक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री संतोष कुमार वाणिक के द्वारा 23 मार्च 2026 को उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा ब्लड बैंक में रक्त प्रदाय दाय करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है तथा अपने वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर का स्पष्ट दुरुपयोग करते हुए गंभीर अनुशासनहीनता की गई है। साथ ही उनके द्वारा बरती गई समस्त त्रुटियों का दोषारोपण अन्य अधिकारी-कर्मचारी पर करते हुए जिम्मेदारियों से बचने की चेष्टा की जा रही है। प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नही पाया गया, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण कलेक्टर श्री व्यास द्वारा श्री संतोष कुमार वाणिक एम.एल.टी. जिला चिकित्सालय जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
