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Jashpur

*Big Breking jashpur:-गलत मौखिक आदेश से दर्जनों पात्र अभ्यर्थी हुए नौकरी से वंचित, विभागीय अधिकारी व जनपद सीईओ पर लगाए तीन अभ्यर्थी ने गंभीर आरोप,दावा आपत्ति के दौरान प्रमाण पत्र लेकर भर्ती प्रक्रिया में की गई धांधली,जिला कलेक्टर से शिकायत के बाद भी नही मिला न्याय,बागबहार परियोजना अधिकारी का कारनामा,अपने आदेशों की अवहेलना..!*

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कोतबा,जशपुरनगर:-महिला बाल विकास विभाग परियोजना बागबहार में 10 जनवरी 2023 को जारी किये गए नियुक्ति प्रक्रिया के अभ्यर्थियों ने अधिकारियों पर मिलीभगत कर गलत ढंग से भर्ती कर अपात्र अभ्यर्थियों को पात्र कर नियुक्ति करने का गंभीर आरोप लगाया है.आवेदकों ने जिला कलेक्टर को लिखित पत्र जारी कर इसकी शिकायत किया है। लेकिन निराकरण और ना ही जांच कर उचित कार्यवाही नही करने की बात कही है।
मिली जानकारी के अनुसार 10 जनवरी 2023 को कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बागबहार के आदेश क्रमांक 44 में क्षेत्र के ग्राम पंचायत बागबहार,तरेकेला,गोढ़ी बी,फरसाटोली, पेमला,कुकुरभूखा,जामझोर,कोकियाखार,झिमकी,मधुबन,पतराटोली,कर्राबेवरा,घोघरा,राजाआमा,खूंटापानी,सराईटोला व बुलडेगा कुल 17 पंचायतो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों के भर्ती संबंधी विज्ञापन पत्र क्रमांक 440 आईसीडीएस जिला जशपुर कार्यालय द्वारा दिनांक 10 जनवरी को रिक्त आगनबाड़ी कार्यकर्ता,सहायिकाओं,मिनी कार्यकर्ताओं की पद पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था.
जिसकी मूल्यांकन समिति की बैठक 26.4.23 को मूल्यांकन उपरांत पात्र अभ्यर्थी की मेरिट सूची व दावा आपत्ति सूची नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया था.जिसमें स्पष्ठ उल्लेख है कि 12.5.23 से 26.5.23 तक कार्यालयीन समय पर कार्यालय बागबहार में दावा आपत्ति आवेदन किया जाना था.दावा आपत्ति की अवधि में केवल दावा तथा आपत्ति ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे.अन्य कोई प्रमाणपत्र मान्य नही किये जाने का सभी पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा कर मुनादी कराया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत मंदिर पारा जामझोर की सहायिका अभ्यार्थी मनीषा पैंकरा,कु.नवीना पैंकरा भाटापारा खूंटपानी,आंगनबाड़ी केंद्र खमगड़ा ग्राम पंचायत राजाआमा की पूर्णिमा पैंकरा ने आरोप लगाते हुये कलेक्टर जशपुर को आवेदन दिया है कि यह भर्ती नियमों के विपरीत अधिकारियों की मिलीभगत से अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति किया गया है.उन्होंने कहा कि जब पात्र हितग्राहियों की लिस्ट जारी हो चुकी थी और उसके बाद कोई भी दस्तावेज प्रमाण पत्र नही लिए जाने थे उसके बाद किस आधार पर उन अपात्र हितग्राहियों के दावा आपत्ति के दौरान दस्तावेज लिये गये।

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अभ्यर्थि पूर्णिमा पैंकरा ने बताया कि जारी मेरिट सूची में 51% के साथ प्रथम स्थान आने के बाद अपात्र अभ्यर्थी सुशीला पैंकरा जिनका प्राप्तांक 39% था. उस अभ्यर्थी को मेरा कम अंक बताकर उनकी नियुक्ति कर दी गई।
इसी तरह कुमारी नाबीना पैंकरा ने बताया कि इनका 61.72% प्राप्तांक था.और वह भी प्रथम स्थान पर थी.लेकिन उनकी जगह जशिता पैंकरा 61.60% को धांधली कर नियुक्ति कर दिया गया।
वहीं तीसरी महिला मनीषा पैंकरा जामझोर ने बताया कि उनका प्राप्तांक 64.96% था और वह भी प्रथम स्थान पर थी लेकिन उनकी जगह सावित्री पैंकरा जिनका प्राप्तांक 44.63% था.जिसे चयन की नियमावली और मापदंडों को दरकिनार कर अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया।
आंगनबाड़ी सहायिका पूर्णिमा पैंकरा,मनीषा पैंकरा,व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नवीना पैंकरा ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर जशपुर से लेकर अन्य जगहों पर की थी.लेकिन उनके आवेदनों पर कोई जांच व निराकरण नही किया गया जिससे वे पात्र होकर भी अपने हक से वंचित हैं।
इन महिलाओं ने साफ शब्दों में बताया कि तत्कालीन पत्थलगांव के जनपद सीईओ,बागबहार महिला बाल विकास परियोजना के अधिकारी सहित जिले के विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत के कारण अपात्र हितग्राहियों को अनुचित ढंग से उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा गया है.जिससे महिलाओं में रोष व्याप्त है।

*दावा आपत्ति के समयावधि में नही लिए जा सकते है प्रमाण पत्र..!*

संचनालाय महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ 1 द्वितीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/8513/आईसीडीएस-1/2022-23 नवा रायपुर दिनाँक 15/1/2021 से प्राप्त निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ शाशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह साफ निर्देशित किया गया है कि गरीबी रेखा 2011 की सर्वे सूची सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक विस्तार अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किये जाएंगे। लेकिन वह भी दावा आपत्ति के पूर्व लिए जाने चाहिए थे। वही परियोजना कार्यलय द्वारा जारी दावा आपत्ति के आदेश में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि दावा आपत्ति के समयावधि में कोई भी प्रमाण पत्र नही लिए जाएंगे। बावजूद दावा आपत्ति की समयावधि में प्रमाण पत्र लेकर अपात्र अभ्यर्थी की भर्ती किया जाना नियमो के विपरीत है।

वर्शन:- श्रीमती ख्रीस्त लेतारेन कुजूर,परियोजना अधिकारी बागबहार

मामले को लेकर परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार शुद्धि पत्र जारी करने का मौखिक आदेश दिया गया था। उसी आधार पर दावा आपत्ति के दौरान जाती प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र,विधवा परितत्वता सहित अन्य दस्तावेज लिए गए उस आधार पर अपात्र अभ्यर्थी जिसका प्राप्तांक कम था उनके अंक बढ़ा कर नियुक्ति पत्र जारी किए गए है।

*वर्शन:-पवन पटेल सीईओ पत्थलगांव*
मामले की जानकारी नहीं है.यह मेरे कार्यकाल के पूर्व के जनपद सीईओ के पदस्थापना के समय का होगा.फिर भी उच्च अधिकारियों का आदेश मिले तो नियमित जांच कर उचित कार्यवाही की जावेगी।

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