Crime
*Big Breking jashpur:-अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी,मानवता और भाई-बहन के पवित्र रिश्ता हुआ शर्मशार,भाई ही निकला कातिल,पहले किया दुष्कर्म फिर गला दबाकर की बहन की हत्या,मन नहीं भरा तो स्तन को दांत से काटकर किया अलग,पढ़िये खबर बस इतनी सी बात पर दिया दरिंदे ने घटना को अंजाम..!*
Published
9 months agoon
*(सजन बंजारा की रिपोर्ट)*
कोतबा,जशपुरनगर:-पुलिस चौकी कोतबा क्षेत्र में मानवता और भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर अपनी सगी बहन से दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है.बताया जा रहा है कि मृतिका को बस अपने पिता के पैतृक जमीन में अपना हक है.कहना भारी पड़ गया.आरोपी सगे भाई ने रात को उठकर उससे दुष्कर्म किया और उसे तौलिये (साफी)से गला घोंटकर हत्या कर दिया.हैवानियत की सारी हदें पार दरिंदे भाई ने न उसके साथ बलात्कार किया बल्कि आवेश में आकर उक्त महिला के स्तन को अपने दांत से काटकर अलग कर दिया.
पुलिस के लिये इस मामले को सुलझाना चुनोती बनी हुई थी.लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने इस जटिल मामले को महज दो दिन में ही सुलझा दिया.उन्होंने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिये विशेष टीम गठित कर पर्दाफास किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपराध कमांक 29/2024 धारा 302, 376, 201 भादवि नाम आरोपी -बिजरु *(परिवर्तित नाम)* उम्र 35 वर्ष चौकी क्षेत्र कोतबा के एक गांव का रहने वाले के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय भेजा गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी कोतबा के एक ग्राम में दिनाक 22:02 2024 के सुबह अज्ञात महिला का शव नग्न हालत में ग्राम के बाहर सुरेश पैकरा के खेत में पड़ा मिला था। सूचना पर पुलिस द्वारा मौका पहुंच कर अज्ञात महिला का पहचान कराने पर मृत्तिका आरोपी की बड़ी बहन थी आरोपी द्वारा मौका में शव पहचान कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बड़ी बहन दिनांक 20.02 2024 के शाम को इसके घर आई थी दूसरे दिन 21.02.2024 को अपने चाची के साथ उधारी का पैसा लेने सुबह गयी थी शाम के 04.00 बजे करीबन वापस दोनों आये। दिनांक 21.02.2024 की रात्रि अपनी मां के साथ मृतिका सोयी थी कि करीब 10.00 बजे रात्रि बिना बताये कहीं जाने की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर मृतिका के शव का शव पंचनामा कार्यवाही बात पीएम कराया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु गला दबाने पर आंतरिक चोट पहुंचा कर हत्या करना लेख करने पर दिनाक 23.02.2024 को अज्ञात आरोपी विरूद्ध अपराध कमांक 29/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित किया गया। विवेचना दौरान ज्ञात हुआ कि मृतिका आरोपी की बड़ी बहन थी। मृतिका के मायके के सदस्यों से पूछताछ पर यह पता चला कि मृतिका दिनांक 20.02.2024 के शाम को अपने मायके आई थी दूसरे दिन 21.02.2024 को अपने चाची के साथ उधारी का पैसा लेने सुबह गयी थी शाम के 04.00 बजे करीबन वापस दोनों आये थे। पूछताछ पर मृतिका का भाई आरोपी ने बताया कि घर आने के बाद उनकी मां अपने पेंशन का मिला रूपया को मुर्गा लेने के लिये अपने आरोपी बेटा को 500 रूपया दिया मुर्गा लाकर बना रहा था, उसी समय गांव का एक आदमी इनके घर आया, मृतिका ने आये ग्रामीण को शराब पीने के लिये रूपया मांगने से उसे 200 रू० दिया। तब अपने मां के साथ गांव के यहां से 100 रू0 का महुआ शराब लेकर वापस घर आकर मृतिका की मां,आरोपी,और गांव का ग्रामीण सहित आरोपी भाई बैठकर शराब पीये।ग्रामीण शराब पीकर अपने घर चला गया। मृतिका ही अपनी मां के मृतिका और आरोपी तीनों बातचीत करत हुए बैठे थे इसी बीच मृतिका के माँ ने कहा कि बेटी तू भी मेरी आधी सम्पति की हकदार है, यह बोलने पर मृतिका अपने भाई से बोली कि मां ठीक ही तो बोल रही है मैं भी तो आधी सम्पति की हकदार हूं जिसे सुनकर आरोपी को खराब लगा इसी बात पर वाद विवाद हो गया। मृतिका व उसकी मा बिना खाना खाये एक साथ परछी पर सो गये जबकि आरोपी अपने कमरे में पत्नी के साथ सोने चला गया तभी वह अपनी पत्नी को संभोग करने के लिये बोला जिस पर इसकी पत्नी बोली की तुम्हारा मुंह बदबू कर रहा है मैं संभोग नहीं करूंगी। यह कह कर इसकी पत्नी सो गयी। कुछ देर बाद मृत्तिका पेशाब करने के लिये बाहर निकली उसी समय आरोपी भी बाहर निकल कर घर के आगन में मृतिका को पटककर जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किया तब मृतिका ने कहा कि घटना की बात मैं मां को बताउंगी। यह बात बताने के लिये आरोपी ने मना किया तब भी मृतिका बताउंगी बोलते हुए वापस अपने मां के साथ खाट में सो गयी और आरोपी भी अपने कमरे में चला गया। तब आरोपी मन ही मन सोचने लगा कि यदि घटना की बात मां को बता देगी तब मेरी बहुत बदनामी होगी इसलिये बदनामी व लोक लाज के कारण रात्रि करीब 11-12 बजे आरोपी ने पैतृक जमीन को मृतिका को हिस्सा न देना पड़े और लोक लाज से बचने के लिये बलात्कार के बात को छिपाने के मकसद से गमछा (साफी) का उपयोग करते हुए मृतिका के गला को कस कर हत्या कर दिया। उसी समय आरोपी की मां जग गयी तब आरोपी ने उसे चुप रहना यह बात किसी को मत बताना कहकर शांत करा दिया। आरोपी ने मृतिका के लाश को अपने कंधा में लादकर सुरेश पैकरा के खेत के किनारे लेटा दिया और मृतिका के ब्लाउज, ब्रा और साड़ी को उपर उठा कर मृतिका को नग्न हालत में कर उसके स्तन को दांतों से काट कर अलग कर दिया। इसके बाद आरोपी घर वापस आकर सो गया। अगले दिन आरोपी के द्वारा लाश की पहचान शिनाख्तगी में भी जानबूझ कर विलम्ब किया गया जिससे आरोपी शुरूवात से ही संदेह का दायरे में था। मृतिका द्वारा मां की सम्पति में अपना हक मांगे जाने से आरोपी पहले से आकोशित था तथा बाद में जबरन शारीरिक संबंध बनाकर मृतिका के साथ उसने बलात्कार भी किया। बहन के साथ बलात्कार का रहस्य एवं लोक लाज के भय तथा अपनी सम्पति में हिस्सा कम हो जाने के आकोश में आरोपी के द्वारा अपनी बहन मृतिका का गमछे से गला दबा कर हत्या करना स्वीकार किये जाने पर भादवि की धारा 302, 376, 201 के तहत गिर कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
सम्पूर्ण मामले में पुलिस अधीक्षक जशपुर महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गयी जिसमें अतिरिक्त पुलि अधीक्षक महोदय श्री उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में मामले की पता साजी एवं विवेचना के आवश्यक निर्देश दिये गये। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव श्री हरीश पाटिल के नेतृत्व में चौकी प्रभारी श्री नारायण साहू, प्रआर. 107 अनंत मिरास किस्पोट्टा, प्रआर, 342 मोहन बंजारे, आर. 235 बुटा सिंह, 685 मुकेश पाण्डेय, 558 तुलसी रात्रे का विशेष योगदान रहा है।