Jashpur
*Breking jashpur:-जिला कलेक्टर डॉ.रवि मित्तल की कार्यवाही,बगीचा विकासखंड के संकुल समन्वयक श्रीमती मारिया लोरेता मिंज को किया सस्पेंड..!*
Published
2 years agoon
जशपुरनगर:-कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने बगीचा विकास खंड के प्राथमिक शाला उपरभादू की सहायक शिक्षक श्रीमती मारिया लोरेता मिंज को कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण किया निलंबित कर दिया है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक, संकुल सन्ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) का कार्य संपादित कर रहे हैं। संबंधित द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य के साथ-साथ अपने पदांकित संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहें हैं। जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा था।
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वारा दिये गये निर्देश में संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य का बिन्दु 1 में वर्णित “संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे” का निर्देश दिया गया है, किन्तु संबंधित द्वारा अपने पदांकित संस्था में तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य न कराकर केवल संकुल शैक्षिक समन्यक का कार्य संपादित कर रहें हैं, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील करने के आदेश दिये हैं।