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*ब्रेकिंग:- मंत्रिपरिषद की बैठक 08 सितंबर 2021 में लिए गए राज्य के लिए कई अहम निर्णय, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया, पढ़िये सभी निर्णय पूरी ख़बर- ग्राउंड जीरो ई न्यूज़ पर……*

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
 राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्कण और औषधि पौधा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70 प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी फसलों के लिए मिलेट (लघु धान्य) मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्पादित मिलेट का उपार्जन छ.ग. लघु वनोपज सहकारी संघ अंतर्गत वन धन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। उपार्जित मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा। मिलेट मिशन के आगामी 5 वर्षो के लिए 170.30 करोड़ रूपए का प्रबंधन जिला खनिज न्यास एवं अन्य शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से किया जाएगा।

 राजीव गांधी किसान न्याय योजना में खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ के समस्त फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 में जिस रकबे में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

 प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे जाने हेतु बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है। बिलासपुर बोर्ड में एक जिला कोरबा शामिल हैं, इस बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ‘‘गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही‘‘ जिले को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021 के तहत निजी विद्यालयों के संदर्भ में शासन द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय एवं एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य अथवा उक्त निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम हो का अनुमोदन किया गया।
 अविभाजित बिलासपुर जिले से नव गठित जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा विभाजित बिलासपुर जिला का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रतिशत एवं नियम का अनुमोदन किया गया।

 ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते है, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत साहित्य अकादमी में अध्यक्ष और 8 सदस्य के स्थान पर 9 सदस्य होंगे। इसके साथ ही साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग तथा छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के मानदेय और भत्ते में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

 इस साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से एक नवंबर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव तक आयोजित किया जाएगा। प्रथम तीन दिन 28, 29 और 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तक दलों के कार्यक्रम, 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि को प्रदर्शनी और डाक्युमेंटी का प्रदर्शन तथा एक नवबंर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

 छत्तीसगढ़ फिल्म नीति-2021 के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। फिल्म नीति का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करना, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करना तथा प्रदेश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। जिसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राईम कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि के सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम निदेशक, सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम अभिनेत्री, राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि मापदण्ड हेतु अधिकतम एक करोड़ रूपए की राशि (किसी भी एक कैटेगरी में तथा वर्ष में एक बार) अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ‘भूलन द मेज‘ को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए एक करोड़ रूपए प्रोत्साहन अनुदान की पात्रता होगी।

 छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लघु फिल्म एवं वृत्तचित्र के निर्माण का निर्णय लिया गया। जिसके तहत वर्ष 2021-22 में प्रदेश की संस्कृति के 5 विविध आयामों जैसे सिरपुर, बायसन माड़िया, घोटुल, ढोकरा आर्ट तथा बैगा पर केन्द्रित लघु फिल्म एवं वृत्तचित्र का निर्माण कराया जाएगा।

 मोटरयान अधिनियम, 1988 यथा संशोधित 2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शमन-शुल्क की राशि को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

 डीजल के मूल्य में वृद्धि एवं बस संचालन में अन्य लागत के परिणामस्वरूप प्रक्रम यात्री वाहनों (नगर वाहन सेवा एवं संविदा वाहनों को छोड़कर) के यात्री किराए की दर में वृद्धि का अनुमोदन किया गया।

नेत्रहीन, बौद्धिक दिव्यांगता, दोनों पैरो से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति, 80 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ नागरिक और एचआईव्ही एड़स से पीड़ित व्यक्तियों को राज्य में किसी भी स्थान पर उपचार या अन्यथा के लिए एक सहायक के साथ यात्रा करने पर यात्री किराए में 100 प्रतिशत की छूट अर्थात कोई किराया नही लिया जाएगा।

छ.ग. राज्य का निवासी कोई व्यक्ति संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया ‘नक्सल प्रभावित व्यक्ति‘ का प्रमाण पत्र रखकर यदि राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है तो उसे 50 प्रतिशत यात्री किराए के भुगतान से छूट दी जाएगी।

 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के भू-विस्थापितों को पुनर्वास लाभ के तहत नियुक्ति प्राप्त भू-विस्थापित कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं सेवा शर्तो पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित पुनर्वास योजना 2015 की कंडिकाओं में प्रावधानों के तहत ऐसे भूधारक जो नियमित शासकीय नौकरी या निजी नौकरी करते थे, तथा ऐसे भूधारक जो भूअर्जन से प्रभावित ग्राम से निवासरत न होकर अन्यत्र नियमित व्यापार अथवा स्व व्यवसाय करते थे या हैं, अपात्रता की स्थिति में, उन्हें लाभ देने का निर्णय लिया गया।

 मॉ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव में वर्तमान मंे प्रक्रियाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया।

 राज्य सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। जिसके तहत लाख उत्पादक कृषकों अथवा कृषक समूहों को लाख उत्पादन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया।

 मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर हेतु अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक (वेतन लेवल-16) का पद स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।

 श्री रमन श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री व्ही.के. श्रीवास्तव (अधीक्षण अभियंता सिविल) को द्वितीय श्रेणी सहायक अभियंता (वि./या.) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

 बीजापुर जिले के एड़समेटा में दिनांक 17-18 मई 2013 को घटित घटना का न्यायिक प्रतिवेदन केबिनेट की बैठक में प्रस्तुत, रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

 मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया।

 राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के क्वांटिफियेबल डाटा एकत्रित करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन की प्रति अनुषांगिक कार्यवाही हेतु महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ को प्रेषित करने तथा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया।

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