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Chhattisgarh

*breaking news:- गृह मंत्री के कड़े निर्देश ,राज्य में नशे के विरुद्ध अवैध शराब विक्रताओं पर पूर्ण प्रतिबंध करने सख्त निर्देश, रेंज आईजी के सख्त तेवर, हुई कई कार्यवाही……….*

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जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ राज्य के नवनिर्वाचित गृह मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्रालय का कमाल संभालते ही राज्य में नशे के विरुद्ध अवैध शराब विक्रेताओं/ कोच्चियों व नशीले पदार्थों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने हेतु निर्देश गए है । उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल मीटिंग लेते हुए अवैध शराब विक्रेताओं/कोच्चियों व नशीले पदार्थों के परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु सख्त निर्देश दिया गया।

जिसके परिपालन में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षकों को कड़े लहजे में कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में आसूचना तंत्र को मजबूत करें तथा नशे के अवैध धंधों में संकल्पित लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।

*पुलिसिंग में कसावट लाने हेतु रेंज आईजी के कड़े रुख*

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज द्वारा रेंज के पुलिसिंग व कानून व्यवस्था में कसावट लाने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को कड़े शब्दों में कहा कि आप अपने जिला इकाई,थाना क्षेत्र में निरंतर पेट्रोलिंग व जवानों को गस्त करावे ताकि अपराधियों में पुलिस का भय हो, जिला मुख्यालय व थाना में आए फरियादी किसी निर्दोष, निर्धन व्यक्ति को बेवजह परेशान ना करें यथाशीघ्र फरियादी के समस्या का निराकरण किया जावे तथा दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु सख्त हिदायत दिए।

*अवैध शराब बिक्री/कोच्चियों के विरुद्ध रेंज स्तर पर की गई व्यापक कार्रवाई*

अवैध शराब परिवहन एवं विक्रेताओं/कोच्चियों के विरुद्ध रेंज स्तर पर विशेष अभियान चलाकर आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) के तहत कुल 23 प्रकरणों में 26 आरोपियों से 350 लीटर अवैध शराब तथा धारा 34 (1)( ए) के तहत कार्रवाई करते हुए 135 प्रकरणों में 164 व्यक्तियों से 425 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया। इसी प्रकार कुल 158 प्रकरणों में 190 व्यक्तियों से 775 लीटर देशी/ विदेशी अवैध शराब जप्त कर गिरफ्तारी की जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके उपरांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले एवं संज्ञेय अपराध घटित करने के अंदेशा पर 40 अनावेदकों के विरुद्ध धारा 151 जा.फौ. की कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित किया गया। इसके अलावा रेंज स्तर पर पृथक से बाउंड ओवर की कार्रवाई भी कराई गई। साथ ही रेंज आईजी द्वारा कहा गया कि इसी प्रकार अवैध नशीले पदार्थ गांजा, ड्रग्स, ब्राउन शुगर एवं जुआ सट्टा तथा कोच्चियों के विरुद्ध विशेष निगाह रखते हुए भविष्य में निरंतर सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

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