Corona
*कोरोना बिग ब्रेकिंग:– जिले भर में रैली, सांस्कृतिक,धार्मिक,खेल कूद आयोजन पूर्णत: प्रतिबंध, कोरोना के बढ़ते हालात को लेकर जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश, अब होटल,रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, मैरीज हॉल आगामी आदेश तक….जानिए इन ….*
Published
3 years agoon
By
Rakesh Gupta
जशपुरनगर। ( टंकेश्वर यादव,सोनू जायसवाल)कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर की भयावह स्थिति को लेकर अब प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला प्रशासन को कोरोना के नए गाइडलाइन जारी कर दिया है।जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में प्रशासन द्वारा पूरी तरह से इस कोरोना के भयावह स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।जशपुर जिले भर में कोरोना के तीसरी लहर की आहट के बाद अब जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने आज आदेश जारी करते किया है,वही जिले में वर्तमान में कोविड–19 एवम नए वेरीयंट ओमीक्रोन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए जिला जशपुर राजस्व सीमा अंतर्गत किसी प्रकार के आयोजन,रैली,सामाजिक(विवाह आयोजन,अंत्येष्ठि कार्यक्रम को छोड़ कर)सांस्कृतिक,धार्मिक खेलकूद का आयोजन पूर्णत बंद रहेगी।तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने अपने अनुभाग में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही/अनुमति प्रदान कर सकेंगे।वही जारी हुए कोरोना के नए गाइडलाइन के मुताबिक अब जिले भर में होलसेल दुकानें, जीम,सिनेमाघर,होटल,रेस्टोरेंट,स्विमिंग पूल, मैरिज हॉल एवम अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़,बाजारों,समस्त दुकान संचालकों एवम ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। वहीं उल्लघंन किए जाने पर संबधित क्षेत्र के राजस्व,नगरीय निकाय/पंचायत के अधिकारी पुलिस अधिकारी के सहयोग से चलानी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किया गया है।वही नए गाइडलाइन के मुताबिक आज से सभी विभाग द्वारा अनावश्यक बैठक आयोजन नहीं किए जायेंगे,अति आवश्यक होने की स्तिथि में सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कॉम्फ्रेस के माध्यम से बैठक करने की अनुमति होगी।