Corona
*corona big breaking jashpur:– जिले में कोरोना वायरस की रफ्तार हुई तेज, जिले में फिर 70 मरीजों की हुई पहचान, फरसाबहार 14, कुनकुरी 6, कांसाबेल 2,पत्थलगांव 8,बगीचा 2 सहित जिले भर में कोरोना विस्फोट, जिले में नाईट कर्फ्यू ,स्कूल कॉलेज बंद, शादी विवाह एवं दशगात्र में इतने लोग हो सकेंगे शामिल,कलेक्टर ने जारी किए आदेश………………*
Published
3 years agoon
By
Rakesh Gupta
जशपुरनगर। (टंकेश्वर यादव, सोनू जायसवाल)जिले भर में अब कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगी है,लगातर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हालात को लेकर बुधवार की देर रात जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कोरोना नियमों में नई गाइडलाइन जारी कर कई गतिविधियों पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दी गई है।बुधवार की देर रात जिला मेडिकल रिपोर्ट जारी आंकड़े के मुताबिक जिले भर में 1634 लोगों के सैंपल की जांच हुई जिसमें 70 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।, जिसमें जिले में सबसे अधिक जिला मुख्यालय में 28 मरीजों की पुष्टि हुई है,वही फरसाबहार में 14, कुनकुरी 6, लोदाम 6, पथलगांव 8,मनोरा 3, कांसाबेल 2,बगीचा 2,दुलदुला से 1 कोरोना मरीज मिले हैं।जिले में लगातर कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना के नए गाइडलाइन जारी किया गया जिसमें रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है,नए गाइडलाइन के मुताबिक अब जिले भर में सभी स्कूल ,कॉलेज, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल की संचालन की अनुमति नहीं होगी,वही सभी स्कूल आनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित जारी रहेंगे।शादी विवाह एवं दशगात्र में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे तथा जिले में किसी प्रकार की आयोजन,रैली,सामाजिक,सांस्कृतिक,धार्मिक खेलकूद का आयोजन पूर्णत बंद रहेगी,वही अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने अपने अनुभाग में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही/अनुमति प्रदान कर सकेंगे।वही जारी हुए कोरोना के नए गाइडलाइन के मुताबिक अब जिले भर में होलसेल दुकानें,जीम,सिनेमाघर,होटल,रेस्टोरेंट,स्विमिंग पूल, मैरिज हॉल एवम अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़,बाजारों,समस्त दुकान संचालकों एवम ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। वहीं उल्लघंन किए जाने पर संबधित क्षेत्र के राजस्व,नगरीय निकाय/पंचायत के अधिकारी पुलिस अधिकारी के सहयोग से चलानी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किया गया है।वही नए गाइडलाइन के मुताबिक आज से सभी विभाग द्वारा अनावश्यक बैठक आयोजन नहीं किए जायेंगे,अति आवश्यक होने की स्तिथि में सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कॉम्फ्रेस के माध्यम से बैठक करने की अनुमति होगी।