जशपुर 31 जनवरी – जिले के पत्थलगांव विखं. के पालीडीह स्थित मां कमला श्री राइस मिल में विगत दिवस 23 जनवरी 2024 को खाद्य विभाग, स्टेट वेयर हॉउस, मार्कफेड की सयुंक्त टीम द्वारा जांच एवं भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान मिल के संचालक श्री आयुष अग्रवाल मौजूद रहे। भौतिक सत्यापन में स्टॉक से 875 क्विंटल धान (2187 बोरी) कम पाया गया। साथ ही कस्टम मिलिंग से सम्बन्धित मासिक विवरण आवक-जावक पंजी, बी-1 रजिस्टर संसाधन नहीं किया गया था।
इस प्रकार मां कमला श्री राइस मिल के संचालक श्री आयुष अग्रवाल निवासी पत्थलगांव एवं मिल की प्रोपराइटर श्रीमती अलका अग्रवाल के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का स्पष्ट उलंघन किया जाना पाया गया ।
खाद्य विभाग द्वारा मां कमला श्री राइस मिल के संचालक श्री आयुष अग्रवाल निवासी पत्थलगांव एवं मिल की प्रोपराइटर श्रीमती अलका अग्रवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के तहत तथा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।