*शब्दमुंडा परिक्षेत्र अतिक्रमण कार्यवाही पर विभाग ने कहा विधिअनुरूप हुई कार्यवही, 4 माह पहले से प्रकरण पश्चात दी गई थी नोटिस, पूरे घर को नहीं बल्कि अतिक्रमित क्षेत्र से हटाया गया है अतिक्रमण, डीएफओ ने कहा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ, विधिअनुरूप हुई पूरी कार्यवाही…वन भूमि पर ऐसे ही बढ़ता रहा अतिक्रमण तो एकदिन पूरे जंगल हो जाएंगे खाली….*

जशपुरनगर। कांसाबेल विकासखंड के शब्दमुंडा परिक्षेत्र में अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही को वन विभाग ने विधिअनुरूप बताया और कहा कि पूरी कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

प्रकरण की जानकारी देते हुए डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया कि चार माह पहले ही प्रकरण में नोटिश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग जशपुर बनाम श्री युध्दष्ठिर साहू वल्द श्री मटिया साहू ग्राम शब्दमुण्डा परिक्षेत्र कांसाबेल जिला जशपुर छ.ग. युध्दष्ठिर साहू अनावेदक ( अतिकामक ) आदेश पारित दिनांक 21.5.2021 वन परिक्षेत्राधिकारी कांसाबेल के प्रतिवेदन कमांक 667 दिनांक 6.62021 से पाया गया कि अनावेदक द्वारा वनखण्ड मड़वाकानी के 0.002 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है । अनावेदक को कारण दर्शाओं नोटिस दी गई । अनावेदक ने कारण दर्शाओं पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिये अनावेदक धारा 80 अ ( 1 ) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वन भूमि की अवैध कब्जे से बेदखल किये जाने योग्य है । जशपुर दिनांक / 26 / 06 / 2021 अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 अ ( क ) के अंतर्गत • प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनावेदक श्री युध्दष्ठिर साहू वल्द श्री मटिया साहू साकिन शब्दमुण्ड़ा को परिक्षेत्र कांसाबेल के आरक्षित वनखण्ड मडवाकानी के कक्ष क्रमांक 1050 से बेदखल किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के 3 ( तीन ) दिनों के भीतर इस वन भूमि से अपना कब्जा हटा लेवें । यदि निर्धारित अवधि के भीतर के कब्जा नहीं हटाते है तो इस वन भूमि पर खड़ी फसले भवन या अन्य प्रकार का निर्माण जो अनावेदक ने किया है उसे राजसात करने हेतु जप्त कर ली जावे । अनावेदक को यह भी निर्देशित किया जाता है , कि वन विभाग द्वारा उस वन भूमि पर खड़े फसल भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने तथा उक्त भूमि को मूलस्थिति में लाने के लिये किये गये समस्त व्यय की राशि उससे 82 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत शासन की भू – राजस्व बकाया राशि के बतौर वसूल की जावेगी ।

नोटिश लेने से किया इंकार:-

मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि अतिक्रमण कर्ता के द्वारा नोटिश लेकर लौटा दिया गया और तामील करने से इंकार कर दिया गया।
ग्राम शब्दमुण्डा परिक्षेत्र कांसाबेल जिला जशपुर छ 0 ग 0 युध्दष्ठिर साहू अनावेदक ( अतिक्रामक ) को बेदखली नोटिस तामिली हेतु दिनांक 26.07.2021 को श्री अभय लकड़ा वनरक्षक परिसर रक्षक शब्दमुण्डा , सरपंच , पंच , कोटवार एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्य के साथ श्री युध्दिष्ठिर साहू वल्द मटिया साहू को परिसर रक्षक के द्वारा नोटिस तामिल की गई। नोटिस लेकर नोटिस को वापस कर दिया एवं पावती नहीं दूगां कहकर बोला गया एवं नोटिस लेने से इन्कार की गई। जिसके बाद पंचनामा लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच , पंच , कोटवार एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ नोटिस दिवाल पर चस्पा की गई । जिसके बाद आज की कार्यवाही की गई।
पक्षकारों के साथ अमानवीय अभद्र व्यवहार पर भी वन अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया है। कार्यवाही के दौरान परिवार के द्वारा जबरन ऐसा व्यवहार किया गया जिससे कार्यवाही को प्रभावित किया जा सके। इसमें विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही ऐसी नहीं की गई है।

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