*मुख्यमंत्री घोषणा मद से स्वीकृत कार्यो के लिए जिला प्रशासन ने जारी नहीं किया प्रशासकीय स्वीकृती, सरपंच मिल कर पहुंच गए हाईकोर्ट,फिर न्यायालय ने दिया कलेक्टर को ऐसा आदेश,अब पंचायतों ने की यह मांगा…….*

 

जशपुरनगर। पंचायत के विकास कार्यो में राजनीतिक हस्तक्षेप से परेशान,जनप्रतिनिधि उच्च न्यायालय पहुंच गए। प्रशासनिक अड़गेबाजी को अनुचित बताते हुए उच्च न्यायालय में चार सप्ताह के भीतर प्रशासकीय स्वीकृती आदेश जारी करने का निर्देश कलेक्टर को दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने न्यायालय के आदेश के साथ ज्ञापन सौंप कर कार्य आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। जानकारी के अनुसार जिले के बगीचा जनपद पंचायत के 13 ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए पंचायतों से प्रस्ताव और स्थल निरीक्षण की कार्रवाई के बाद,जिला प्रशासन ने प्राक्कलन रिपोर्ट के साथ निर्माण कार्यो का प्रस्ताव शासन के पास भेजा था। शासन ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद,इन निर्माण कार्यो को मुख्यमंत्री घोषणा मद से 1 करोड़ 29 लाख रूपए की स्वीकृति देते हुए,बजट जारी कर दिया। ज्ञापन के मुताबिक शासन द्वारा जारी की गई राशि को जिला प्रशासन आहरित कर चुकी है। लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रशासकिय स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया। प्रशासकिय स्वीकृति आदेश प्राप्त् करने के लिए पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। लेकिन सुनवाई न होता देख कर ग्राम पंचायत बूढ़ाडांड़ के सरपंच हिजनुस टोप्पो के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर,कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करते हुए,कलेक्टर को कार्य आदेश जारी करने करने का आदेश देने का अनुरोध किया था। याचिका पर उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। लेकिन,निर्धारित समय तक जवाब ना मिलने पर एकतरफा निर्णय देते हुए न्यायालय ने कलेक्टर को चार सप्ताह के अंदर कार्य आदेश जारी कर,न्यायालय को सूचित करने का आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता ने उम्मीद जताई है कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए,जिला प्रशासन,निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आदेश जारी करेगी। सरपंच हिजनुस टोप्पों ने बताया कि मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पहले से ही पंचायतों का विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीणों के पास रोजगार ना होने से ग्रामीणों के सामने दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कार्यआदेश जारी हो जाने से श्रमिकों को राहत मिल सकेगी।

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