Chhattisgarh
*big breaking:- लकड़ी के अवैध परिवहन में लिप्त 7 वाहन राजसात, तस्करों में हड़कंप…*
Published
8 months agoon

रायपुर, 12 सितंबर 2024/ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश पर राज्य में वन्य अपराध में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में वन विभाग बस्तर वनमण्डल द्वारा अलग-अलग परिक्षेत्रों में लकड़ी के अवैध परिवहन में संलिप्त विभिन्न प्रकार के 07 वाहनों को राजसात किया गया है। राजसात की कार्यवाही की विधिवत सुनवाई उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर द्वारा शासन के पक्ष में राजसात करने संबंधी आदेश पारित किया गया। राजसात किये गये वाहनों में 01 मोटर सायकल, 02 पिकअप वाहन, 01 बोलेरो वाहन, 01 स्कार्पियो वाहन, 01 तवेरा वाहन एवं 01 इनोवा वाहन शामिल हैं, जो कि अवैध रूप से कुल 3.245 घन मीटर काष्ठ परिवहन में संलिप्त पाये गये। उक्त सभी वाहन 30 दिवस की अपील अवधि में वाहन मालिकों द्वारा अपील नहीं किये जाने के कारण अंतिम रूप से शासन के पक्ष में राजसात किये गये। यह कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 की विभिन्न धाराओं के तहत की गयी।
उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर श्री देवलाल दुग्गा ने बताया कि वन अपराध में संलिप्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही करने से लकड़ी तस्करों में हड़कम्प मचा हुआ है। हमारे वन अमला द्वारा वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वन अपराध की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही वन अपराध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में मुखबीर रखे गये हैं, जो वन अपराधों की सूचना तत्काल वनकर्मी को देते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गोपनीयता रखते हुए विभाग में निर्धारित पुरस्कार राशि दिये जाने का प्रावधान है।
बस्तर वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी श्री उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि वनमंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार एवं मुख्य वन संरक्षक श्री आर.सी. दुग्गा के मार्गदर्शन में वन एवं वन्यप्राणी अपराधों में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ वन अमला को वन अपराध में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं साथ ही समस्त उप वनमण्डलाधिकारियों को वन अपराध में लिप्त वाहनों को विधि अनुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए राजसात करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

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