Jashpur
*big breking jashpur:–जिला शिक्षा अधिकारी ने किया दो शिक्षकों को निलंबित,एसडीएम के निरीक्षण प्रतिवेदन के बाद शिक्षकों पर गिरी गाज…………….*
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2 years agoon
जशपुरनगर।जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।ताजा मामला जिले के बगीचा तहसील का है जहां दो लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है।यह कार्यवाही बगीचा एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।गौरतलब है की बगीचा तहसील के प्राथमिक शाला सेमरजोबला संकुल सोनगेरसा में पदस्थ शीतल राम सहायक शिक्षक द्वारा शराब के नशे में स्कूल में उपस्थित होना पाया गया था,जिसके बाद उक्त शिक्षक का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया जिसमें शिक्षक द्वारा शराब सेवन किया जाना पाया गया,संबधित का उक्त कृत्य छ ग सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के तहत उल्लघंन पाया गया।जिसके बाद छ ग सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधी में इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी नियत किया गया है,निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं दूसरी मामला कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बगीचा, जिला- जशपुर 09.12.2022 द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड – बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) दिनांक 13.08.2022 से बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर अनुपस्थित पाये गये हैं।संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है।जिसके कारण टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड – बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया कर दिया गया।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड – बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।