Jashpur
*ब्रेकिंग:- जशपुर के समर्थ दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में अनाचार पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, दो कर्मचारी के विरुद्ध अनाचार व छेड़छाड़ का जुर्म दर्ज, दोनों कर्मचारियों को भेजा गया जेल, अधीक्षक निलंबित, डीएमसी को नोटिश, इन धाराओं के तहत की गई कार्यवाही, कलेक्टर ने कहा हर एक पहलू पर पुलिस कर रही जांच, लापरवाही पर किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा……..*
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3 years agoon
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Rakesh Guptaजशपुरनगर। जसपुर जिला मुख्यालय में स्थित समर्थ दिव्यांग केंद्र में 22 सितंबर की रात यहां पदस्थ अस्थाई कर्मचारियों के द्वारा जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सबसे पहले मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसके बाद यहां पदस्थ अस्थायी दो कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए गंभीर धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया जिसके बाद न्यायिक रिमांड में भेजा गया और न्यायालय ने दोनों को ही जेल भेज दिया।
22 सितंबर को शराब के नशे में चूर दो कर्मचारी राजेश राम चौहान एवं नरेंद्र राम के द्वारा खूब आतंक मचाया गया। इन कर्मचारियों के द्वारा इस कदर आतंक मचाया गया कि बच्चे इधर-उधर भागने लगे इस दौरान कुछ बच्चों के कपड़े भी फाड़े गए। मामले में दो एफआईआर दर्ज किया गया है। पहले एफआईआर में राजेश राम एंव नरेंद्र राम भगत के विरुद्ध धारा 34-IPC, 354-IPC, 354(क)-IPC, 354(ख)-IPC, 363-IPC, 10-CHL, 8-CHL के तहत जुर्म दर्ज करते हुए कार्यवाही की गई है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे मामले में नरेंद्र भगत के विरुद्ध 342-IPC, 363-IPC, 376(2)(l)-IPC, 10-CHL, 5-CHL, 6-CHL, 9-CHL के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। नरेंद्र भगत के द्वारा नाबालिक मूकबधिर छात्रा के साथ बलात्कार किया गया जिसके विरूद्ध अलग से बलात्कार का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है।
वहीं कलेक्टर ने मामले में अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने आदेश में लिखा है कि समर्थ दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र जशपुर में 22 सितम्बर 2021 को रात्रि में घटित घटना के फलस्वरूप संजय राम (अधीक्षक) सहायक शिक्षक, नवीन बुनयादि प्राथमिक शाला जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबित अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में संजय राम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
मामले में कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है जिसमें किसी की भी लापरवाही पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा की प्रारंभिक जांच में ही जिन को दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा कार्यवाही कर दी गई है वही इस प्रकार के सभी केंद्रों में सुरक्षा को लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों प्रशासनिक अमले को सचेत किया गया है। उन्होंने घटना को दुखद बताया और कहा कि उत्पन्न परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है जिससे इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो उसके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।
कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में उप संचालक समाज कल्याण विभाग से महिला अधिकारी को उक्त दिव्यांग केंद्र के प्रशासकीय कार्य सौंपे गए हैं।

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