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Chhattisgarh

*Breaking news:- अवैध नशीले/मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध PIT NDPS Act. के तहत संभाग में पहली बार की गई बड़ी कार्यवाही, 02 व्यक्तियों को भेजा गया जेल*

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जशपुरनगर। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के जनता/युवाओं को नशे की लत से मुक्ति दिलाने व नशे के अवैध कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु संकल्पित हैं। राज्य शासन के मंशानुरूप माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ को राज्य भर में अवैध नशीले मादक पदार्थों के कारोबार पर समूल रोक लगाये जाने वह कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

शासन के मंशानुरूप पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य भर में अवैध मादक/नशीले पदार्थों के कारोबार में सक्रिय संलिप्त अभ्यथ आरोपियों के विरुद्ध PIT NDPS Act. के तहत कार्यवाही कर निरुद्ध करने हेतु निर्देशित करने के पश्चात सरगुजा रेंज अंतर्गत PIT NDPS Act. 1988 की धारा (3) के तहत डिटेंशन की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन में से जिला सरगुजा व जिला एमसीबी के 01-01 आरोपियों के विरुद्ध संभागायुक्त सरगुजा संभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए 03 माह के लिए जेल निरुद्ध हेतु आदेश पारित किया गया।
अवैध नशीले/मादक पदार्थों के खरीद बिक्री तथा संग्रहण में संलिप्त ऐसे आदतन अपराधी जो लगातार सक्रिय होकर अवैध नशीले/मादक पदार्थों को समाज के लोगों को उपलब्ध कराते हुए युवाओं को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ऐसे आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध PIT NDPS Act. 1988 की धारा (3) के अंतर्गत डिटेंशन की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में रेंज स्तर पर पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से ऐसे आदतन अपराधियों का जिनका समाज में स्वच्छंद घूमना समाज के लिए अहितकर है, उनके विरुद्ध PIT NDPS Act. 1988 की धारा (3) के अंतर्गत डिटेंशन की कार्यवाही कर इस्तगासा/प्रतिवेदन तैयार कर सक्षम प्राधिकारी संभागायुक्त सरगुजा संभाग को जिला एमसीबी से 02, जिला सूरजपुर से 03, जिला सरगुजा से 04, जिला बलरामपुर से 01, जिला कोरिया से 02 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें संभागायुक्त सरगुजा संभाग द्वारा विचारण उपरांत स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 के तहत कार्यवाहीं करते हुए दिनांक 30.09.2024 को जिला एमसीबी के इश्हाक कुरेशी उर्फ नाण्डी पिता रहमत उल्ला, निवासी न्यू टिकरापारा गोदरीपारा, चिरमिरी थाना चिरमिरी एवं जिला सरगुजा के राजू नामदेव पिता राम प्रसाद नामदेव निवासी ब्रह्मपारा, थाना कोतवाली अंबिकापुर जिला सरगुजा को आदेशित दिनांक से 03 माह के लिए जेल हिरासत में निरुद्ध करने हेतु आदेशित किया गया।
जिसके संबंध में संभागायुक्त सरगुजा संभाग द्वारा कहा गया कि उक्त कार्यवाही का उद्देश्य अवैध नशीले/मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त आदतन अपराधियों के क्रिया कलापों पर पूर्णतः रोक लगाई जा सकेगी एवं उनमें भय का वातावरण उत्पन्न रहे और युवाओं को नशीले पदार्थों की पहुंच से दूर रखा जा सके। नशे के कारोबार पर रोकथाम हेतु निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।

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