Chhattisgarh
*Breaking News:-विवादों में रहने वाले कोतबा सीएमओ और इंजीनियर सस्पेंड,लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य मे लापरवाही बरतने पर राज्य शासन ने की कार्यवाही..!*
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5 months agoon
कोतबा/रायपुर :- कोतबा नगर पंचायत के दो बड़े अफसरों को आचार संहिता के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने व लापरवाही बरतने पर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने व आचार संहिता का उल्लंघन कर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले लापरवाह सीएमओ व इंजीनियर को निलबिंत कर दिया है।
आपको बता दें कि सीएमओ बसंत बुनकर पर जिला मुख्यालय जशपुरनगर के एक निजी विद्यालय में घुसकर शिक्षिका से अभद्रता करने पर शाला प्रबंधन समिति की शिकायत पर सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध है.इनके खिलाफ अपमान करने और जातिगत गाली गलौच करने के मामले में एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमा दर्ज है.जिसे डीजे कोर्ट के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी.उसके बाद से वे फरार चल रहे थे.बताया जाता है इसी दौरान बिना जानकारी के वे मुख्यालय से नदारद थे.जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है.
सीएमओ के साथ-साथ इंजीनियर व उपअभियंता श्रीमती भूमिका शास्त्री भी उसी राह पर चली थी.वह भी बैगैर जानकारी के मुख्यालय छोड़कर अनुपस्थिति थी.जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही लोकसभा निर्वाचन कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी.इसी मामले की जांच के बाद छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर ने निलबंन आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार दिनांक 19/07/2024 क्रमांक : 4730/4591/2024/18 उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से प्राप्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-जशपुर के पत्र दिनांक 23.04.2024 के अनुसार श्रीमती भूमिका शास्त्री उप अभियंता नगर पंचायत कोतबा के द्वारा आदर्श आचार सहिता का उल्लंघन करते हुए बगैर अवकाश स्वीकृत कराये अपने कर्तव्य से दिनांक 05.04.2024 से 10.04.2024 तक अनुपस्थित रहकर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया गया है। इस प्रकार श्रीमती शास्त्री द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही किया जाना पाया गया है।अतः राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती भूमिका शास्त्री उप अभियंता, नगर पंचायत कोतबा को छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के नियम 53 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में श्रीमती शास्त्री का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर नियत किया जाता है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के दूसरे आदेश में दिनांक 19/07/2024 क्रमांक : 4728/4591/2024/18 उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से प्राप्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-जशपुर के पत्र दिनांक 23.04.2024 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पत्थलगांव के आदेश दिनांक 06.04.2024 के द्वारा श्री बसंत कुमार बुनकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कोतबा को लोकसभा निर्वाचन कार्य में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था, जिसका निर्वहन नहीं किये जाने की सूचना प्राप्त होने तथा निर्वाचन का कार्य प्रभावित होने पर तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री बुनकर दिनांक 03.04.2024 से 10.04.2024 तक बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय एवं अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये है। अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री बसंत कुमार बुनकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कोतबा को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन / यांत्रिकी / स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।निलंबन अवधि में श्री बुनकर का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर नियत किया जाता है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।