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Jashpur

*कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड-03 को किया निलंबित, तहसीलदार को अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौच करने पर की गई कार्यवाही…*

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जशपुरनगर 07 अगस्त 2024/कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने तहसील कार्यालय बगीचा के सहायक ग्रेड-03 श्री इलियाजर राम को तहसीलदार को अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौच करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
विदित हो कि कार्यालय तहसीलदार बगीचा प्रतिवेदनानुसार श्री इलियाजर राम, सहायक ग्रेड-03, तहसील कार्यालय बगीचा के द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में सही तरीके से संधारण नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार के पत्र 09 जुलाई .2024 के तहत् श्री इलियाजर को प्रकरणों के सही संधारण हेतु समझाइस दिया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में आदेशिका में परिपालन में लापरवाही बरती गई। जिसके संबंध में तहसीलदार बगीचा के पत्र 31 जुलाई .2024 के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के प्रकरणों एवं सड़क दुर्घटना के अति संवेदनाशील प्रकरणों के संधारण एवं नियत दिनांक को सुनवाई हेतु प्रस्तुत नहीं करने के कारण से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। 06 अगस्त 2024 को नियत प्रकरण में आदेशिका 26 जुलाई 2024 एवं प्रकरण में आदेशिका 25 जुलाई .2024 में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से स्पष्टीकरण लिये जाने का आदेश जारी किया गया था, प्रकरण के नियत सुनवाई 06 अगस्त 2024 तक पालन नहीं किया गया। प्रकरण क्रमांक 202401030600004 के प्रकरण में प्रारंभ आदेश बनाते समय 01 अगस्त .2024 को सुने गये तर्क की प्रति नस्ती में नहीं पाये जाने तथा प्रकरण संधारित ठीक से नहीं करने पर 06 अगस्त 2024 को आदेश बनाते समय पूछ-ताछ किया गया। किन्तु श्री इलियाजर राम द्वारा तहसीलदार को अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौच किया गया जो स्वेच्छाचारिता पूर्ण व्यवहार के कदाचार की श्रेणी में आता है तथा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई।
कलेक्टर डॉ. मित्तल ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण श्री इलियाजर राम, सहायक ग्रेड- 03, तहसील कार्यालय बगीचा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार कांसाबेल निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

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