Jashpur
*जनपद स्तरीय जीपीडीपी ग्राम सभा आयोजित,सभी विभाग प्रमुखों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य,व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश,अनुपस्थित कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही,..एसडीएम..!*
Published
2 years agoon

बगीचा,जशपुर। छत्तीसगढ़ शासन एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से पत्र जारी हुआ है।
जिसमें जनपद स्तरीय जीपीडीपी ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा. इस सभा में ब्लॉक स्तरीय सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थित अनिवार्यता के लिये जिला कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने पत्र जारी कर कड़े निर्देश दिये है।उन्होंने कहा है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर सबकी उपस्थिति हो अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही होने के निर्देश दिए है।
निर्देश के परिपालन में दिनांक 02 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना ( GPDP ) ग्राम पंचायत में स्थानीय सतत् लक्ष्यों ( GLSDG ) से संबंधित ( 9 ) थीम पर जो संकल्प लिया गया है।
संबंधित कार्यों को भी ग्राम पंचायत विकास योजना ( GPDP ) तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया है । उक्त निर्देश के परिपालन में जनपद पंचायत बगीचा के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है । आयोजित ग्राम सभा में बगीचा ब्लॉक के सभी अधिकारी / कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष अंकित ग्राम पंचायतों में तिथिवार उपस्थित होकर कार्य सम्पादन करने हेतु निम्नलिखित पदों पर नियुक्त किया गया है।
अंकित अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित अधिकारी / कर्मचारी को आपस में सामन्जस्य बना कर ( GPDP ) तैयार करने हेतु नीचे प्रदर्शित विशेष ग्राम सभा की तिथि में ( GPDP ) का अनुमोदन करेंगे संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम प्रभारी नियुक्त किया गया है।
ग्राम सभा तिथि का मुनादी प्रचार – प्रसार करने के निर्देश जारी किया गया है। ग्राम सभा का सम्मेलन ऐसे जगह पर आयोजन किया जाए जहां जन सामान्य विशेषतः समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों तथा महिलाओं का सम्मेलन में भाग लेने में सुविधा हो । ग्राम सभा का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि अधिकांश ग्रामवासी अपने कार्य का नुकसान दिये बना बैठक में सम्मिलन हो सके । ग्राम सभा के सम्मिलन में सरपंच / उपसरपंच तथा सभी पंच बिना किसी अपवाद के उपस्थित हो । छ.ग. पंचायत राज अधिनियत ( संसोधन ) अधिनियत 1993 में हुए संसोधन के फलस्वरूप ( क ) एवं धारा 129 ख ( 3 ) ( 4 ) के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की सम्मिलन आयोजित किया जाने का प्रावधान है । गणपूर्ति अनिवार्य है यदि कोरम के अभाव में स्थपित बैठक अगामी दिनांक को ग्राम सभा होगी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी परन्तु ऐसे सम्मेलन में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा । परन्तु हितग्राहियों के चयन वार्षिक बजट लेखा प्रतिवेदन , एवं वार्षिक लेखा प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में गणपूर्ति होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा । अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति स्थगित सम्मेलन की तारीख उसी समय तय करें ताकि शासकीय प्रतिनिधि उपस्थित हो सके एवं आमागी तारीख का प्रचार प्रसार भी करें । सभी शासकीय प्रतिनिधियों ( प्रभारी ) का दायित्व होगा कि ग्राम सभा कार्यवाही विवरण ग्राम सभा के बाद दूसरे दिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बगीचा को सौपना अनिवार्य है । ग्राम सभा आयोजन की एजेण्डा ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के मिशन अन्तयोदय सर्वेक्षण की रिर्पोट के अनुसार विचार विमर्श उपलब्ध संसाधनों एवं ग्राम पंचायतों की आवश्कता के आधार पर जीपीडीपी तैयार किया जाकर अंतिम रूप देने का प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी ।
इस जीपीडीपी ग्राम सभा का आदेश तत्काल प्रभावशील होने का आदेश जारी किया गया है।

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