Jashpur
*पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग ने लंबित अपराधों की रेंज स्तरीय पुलिस अधीक्षकों की ली वर्चुअल मीटिंग,समयावधि में निराकरण करने दिए निर्देश……………..*
Published
2 years agoon

जशपुरनगर।पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा लंबित अपराधों की समीक्षा हेतु रेंज स्तरीय पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल मीटिंग ली।मीटिंग के दौरान उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षक को लंबित अपराधों के समयावधि में निराकरण हेतु दिये निर्देश।उन्होंने अवैध शराब एवं जुआ/ सट्टा में संलिप्त लोगो पर प्रभावी कार्यवाही करने के हेतु सख्त निर्देश दिए।साथ ही साईबर अपराधों से बचने के लिये जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु दिये निर्देश भी जारी किए।पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग द्वारा जिलों की अपराध एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। जिलों में लंबित सभी गंभीर प्रकरणों विशेषकर- हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण एवं महिला व बच्चों संबंधी अपराध, गुम इंसान (महिला/पुरूष, बालक/बालिका), एससी/एसटी एक्ट के प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने तथा लंबित ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा की जाकर समयबद्ध निराकरण करने निर्देशित किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों के थाना/चौकी में लंबित महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में सतत विवेचना कराते हुए 60 दिवस के भीतर निराकरण कराने एवं अपराधों का 60 दिवस की समयावधि के भीतर निराकरण नहीं होने पर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया। इसी प्रकार लंबित मर्ग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में निर्देशित किया गया।पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस की क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले संदिग्ध लोगों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे थाना/चौकी प्रभारियों को पाबंद करें कि थाना/चौकी का कार्य सुव्यवस्थित हो, थाना/चौकी आने वालों से किसी प्रकार दुर्व्यवहार न हो, इसे सुनिश्चित करें। महिला, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के मामलों, साम्प्रदायिक मामलों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही किया जावे। आम जनता की रिपोर्ट और शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही किया जावे।सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु चिन्हांकित दुुर्घटनाजन्य स्थलों (ब्लैक स्पॉट/ग्रे स्पॉट) का आवश्यक तकनीकी सुधार कराया जावे। हाईवे एवं मुख्य मार्गों पर बेतरतीब तरीके से खड़ी किये गये वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये। रेंज स्तरीय अपराध वर्चुअल मीटिंग के दौरान रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक जुड़े रहे।

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